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    बाइक चोरी के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया इतना बड़ा जुर्माना

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:40 PM (IST)

    एक अदालत ने बाइक चोरी के एक दोषी को दस साल की जेल की सजा सुनाई है। दोषी पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। यह मामला बाइक चोरी से संबंधित है, जिसमें दोषी को गिरफ्तार किया गया था।

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    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। चोरी की बाइकों के साथ गिरफ्तार हुए आरोपित को एडीजे पाक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। उसे 75 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है।

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    विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि खैर क्षेत्र की पुलिस ने 25 मई 2020 को गश्त के दौरान करवन नदी पुल के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा था। उसके पास से चोरी की बाइकें मिली थीं। उसकी पहचान खैर क्षेत्र के गांव सहरोई निवासी संदीप के रूप में हुई थी।

    बाद में उसने कबूला था कि उसने बाइकें फिरोजाबाद से चोरी की थीं। बाइकों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचने का काम करता है। इस मामले में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी संदीप को सजा सुनाई।

    छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा

    अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार राम की अदालत में छत पर सो रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के एक दोषी को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसे 24 हजार रुपये जुर्माने से दंडित भी किया गया है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि गौंडा क्षेत्र के एक गांव के निवासी पीड़ित ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि वह 25 मई 2018 को पत्नी व पुत्र के साथ बृज चौरासी कोस की परिक्रमा करने गए थे। उसके दो दिन बाद 27 मई को 17 वर्षीय बेटी छत पर सो रही थी। तभी गांव का युवक छत पर पहुंच गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा।

    शोर मचाने पर आरोपित भाग गया। जब वह परिक्रमा पूरी कर एक जून को घर पहुंचे तो बेटी ने घटनाक्रम बताया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की और आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी मानते हुए आरोपित योगेश को सजा सुनाई।