दो से ज्यादा असलाह नहीं रख सकेंगे लाइसेंस धारक, थाने या डीलरों के यहां कराना होगा जमा Aligarh news
केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। दो से अधिक असलाह रखने वालों को एक असलाह को अन्य लाइसेंसधारक डीलर या थाने में जमा
अलीगढ़, [जेएनएन]। अब कोई भी लाइसेंसधारक दो से ज्यादा असलाह नहीं रख सकेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। दो से अधिक असलाह रखने वालों को एक असलाह को अन्य लाइसेंसधारक, डीलर या थाने में जमा करने को कहा गया। आधिकारिक तौर पर तीसरा लाइसेंस निरस्त माना जाएगा। लाइसेंस के नवीनीकरण को तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दिया गया है। सभी असलाहधारकों को 30 जून तक प्रशासन से यूनिक आइडेंटीफिकेशन नंबर (यूआइएन) अनिवार्य रूप से लेना होगा।
जिले में 37 हजार लाइसेंसधारक हैं। अब तक कोई भी लाइसेंसधारक अधिकतम तीन असलाह रख सकता है। इससे असलाहों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों के पास पुलिस से ज्यादा असलाह हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लिया था कि अब कोई भी साधारण व्यक्ति अधिकतम दो असलाह ही रख सकेगा। निशानेबाजों को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।
बड़े लोग हैं शामिल
प्रशासनिक आंकड़े बताते हैं कि जिले में 500 लोग ऐसे हैं, जिन पर दो से अधिक असलाह हैं। इसमें सबसे अधिक जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि, उद्यमी व व्यापारी शामिल हैं। इन सभी को एक असलाह जमा करना होगा।
दो असलाह ही मान्य
प्रभारी अधिकारी व सिटी मजिस्टे्रट विनीत कुमार सिंह ने बताया कि कोई भी लाइसेंसधारक अधिकतम दो असलाह ही रख सकता है। जिनके पास दो से अधिक असलाह हैं, वे थाने या डीलरों के यहां जमा करा दें।
29 जून तक पोर्टल पर दर्ज कराएं रिकार्ड
गृह विभाग ने आयुध नियम-2016 के तहत निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी शस्त्र लाइसेंस के रिकार्ड एनडीएएल एलिस के पोर्टल पर 29 जून तक अपलोड करा दें। 29 जून के बाद बिना यूआइएन के शस्त्र लाइसेंस अवैध हो जाएंगे। ऐसे लाइसेंसधारक जिनके पास तीन शस्त्र हैं, तीसरे शस्त्र को 13 दिसंबर तक जमा करना होगा। जम्मू-कश्मीर से ट्रांसफर होकर किसी भी जिले में दर्ज हुए शस्त्रों का ऑडिट कराने तथा सभी आम्र्स डीलर का भौतिक सत्यापन कराने को भी कहा गया है।