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मनमानी : अलीगढ़ में बिना अनापत्ति के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के शीतगृह मालिकों ने कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण कर लिया है। जिनमें जिले के 108 कोल्ड में से 44 ने यह औपचारिकता नहीं की।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Published: Sat, 04 May 2019 07:24 PM (IST)Updated: Sat, 04 May 2019 07:24 PM (IST)
मनमानी : अलीगढ़ में बिना अनापत्ति के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण
मनमानी : अलीगढ़ में बिना अनापत्ति के कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण

अलीगढ़ (जेएनएन)। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के शीतगृह मालिकों ने कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारण कर लिया है। जिनमें जिले के 108 कोल्ड में से 44 ने यह औपचारिकता नहीं की। इनके चिह्नित करने का काम प्रशासन ने शुरू कर दिया है। मंडल के 200 कोल्ड स्टोर संचालकों को बोर्ड ने नोटिस जारी किए थे। अफसरों ने जब शीतगृह मालिकों पर दबाव बनाया, तो अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन ने जिला उद्यान अधिकारी से समय मांगा। तर्क दिया कि पिछले साल घाटा होने के चलते मालिकों की अर्थ व्यवस्था गड़बड़ा गई है। वह भंडारण होने दें। इस औपचारिकता के लिए मई तक का समय मांगा था। इस माह में तीन दिन बीत गए। बोर्ड फिर से सख्ती करने जा  रहा है।

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ऐसे हो रही नियमों की अनदेखी

कोल्ड स्टोर ग्रीन श्रेणी में आते हैं। इनका संचालन जिला उद्यान विभाग की देखरेख में होता है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी कोल्ड संचालन के लिए लाइसेंस जारी करता है। हर साल इसका नवीनीकरण होता है। मंडल के एटा में 20, कासगंज में नौ, अलीगढ़ में 108 व सर्वाधिक हाथरस में 160 कोल्ड स्टोरज हैं। जिनमें मंडल के एटा, हाथरस, कासगंज 35 व अलीगढ़ में 44 कोल्ड संचालकों ने अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं। उद्यान विभाग बिना बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण पत्र के लाइसेंस नहीं दे रहा।

घाटे में गया था पिछला सीजन

कोल्ड स्टोरेज ऑनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष गिर्राज गोदानी का कहा कि विभाग के नोटिसों का मामला बैठक में भी उठा था। पिछला सीजन कोल्ड संचालकों का घाटे में गया था। इस लिए मई तक का समय बढ़ाया था। जिला उद्यान विभाग एनके साहनिया ने कहा कि 44 कोल्ड स्टोर संचालक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी भी प्रदूषण बोर्ड का जबाव नहीं दिया। नए कोल्ड स्टोरज बनाने के समय प्रदूषण विभाग से लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।

कसा जाएगा शिकंजा

उद्यान विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी रामगोपाल का कहना है कि बिना लाइसेंस शुल्क के भंडारण वालों को चेतावनी दी जाती है, वह बार्ड का शुल्क जमा कर दें। संचालकों को आखिरी बार चेतावनी जाती है, वह लाइसेंस प्रक्रिया पर अमल कर लें। चेतावनी नजरअंदाज करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। 200 में से बड़ी तादात में कोल्ड संचालकों ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराया है।

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