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AMU छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों के लिए सीमा बढ़ी, पहली बार कर पाएंगे खुलकर खर्च; देखें नियम

By Santosh Sharma Edited By: Prateek Gupta
Published: Thu, 15 Oct 2026 12:34 PM (IST)

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई गई है, पदाधिकारी 20 हजार और ...और पढ़ें

AMU का प्रवेश द्वार।

AMU का प्रवेश द्वार।

HighLights

  1. पदाधिकारी 20 हजार, कैबिनेट सदस्य 10 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे।

  2. बाहरी धन, मुद्रित पोस्टर और लाउडस्पीकर प्रतिबंधित।

संतोष शर्मा, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में पांच नवंबर को होने वाले छात्रसंघ चुनाव में पदाधिकारी पद के प्रत्याशी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 20 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। वहीं, कैबिनेट सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च की सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। वर्ष 2019 में चुनावी खर्च की सीमा में बदलाव किया गया था, जिसे पहली बार इस सत्र के चुनाव में लागू किया जा रहा है।

छात्र संघ चुनाव में चुनाव खर्च की सीमा पांच हजार रुपये थे। 2018 में हुए चुनाव के बाद छात्रों की मांग पर इसमें बदलाव किया गया। छात्रों का कहना था कि चुनाव प्रचार से जुड़ी गतिविधियों, प्रचार सामग्री और मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पहले निर्धारित राशि पर्याप्त नहीं थी। क्योंकि खर्च बढ़ गए हैं, ऐसे में चुनाव खर्च की सीमा में बदलाव किया जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया।

कमेटी के गठन के बाद ही विश्वविद्यालय के चुनाव संबंधी नियमों में बदलाव कर पदाधिकारी पद के किसी भी प्रत्याशी का कुल चुनावी खर्च 20 हजार रुपये और कैबिनेट सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा 10 हजार रुपये तय की गई है। हालांकि, नई व्यवस्था में भी प्रत्याशियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही खर्च करना होगा। चुनाव में राजनीतिक दलों के धन के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

प्रत्याशी छात्र समुदाय से मिलने वाले स्वैच्छिक योगदान के अलावा किसी अन्य स्रोत से धन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। छपे हुए पोस्टर और पर्चे प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्याशी निर्धारित स्थानों पर हस्तनिर्मित पोस्टर लगा सकेंगे। लाउडस्पीकर और वाहनों के इस्तेमाल से प्रचार करने की भी अनुमति नहीं होगी। चुनाव खर्च और आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत प्रकोष्ठ की व्यवस्था है।

नियमों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद करने, चुनाव प्रचार का अधिकार निलंबित करने और जुर्माना लगाने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब के अनुसार 2019 से पहले चुनाव में अधिकतम खर्च की सीमा पांच हजार रुपये थे, अब इसे बढ़ाकर 20 हजार कर दिया है। इस चुनाव में छात्र इसके अनुसार ही खर्च कर सकेंगे।

उम्मीदवारों के लिए पात्रता मापदंड

  • नामांकन दाखिल करने की तिथि पर 17 से 22 वर्ष की आयु के बीच के अंडरग्रेजुएट छात्र चुनाव लड़ सकते हैं।
  • पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।
  • रिसर्च छात्रों के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी।
  • चुनाव लड़ने वाले वर्ष में उम्मीदवार की कोई भी अकादमिक बैकलाग नहीं होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत उपस्थिति या 75प्रतिशत उपस्थिति (जो भी अधिक हो) होनी चाहिए। उम्मीदवार की उपस्थिति की गणना वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन दाखिल करने की तिथि से दस (10) दिन पहले की जाएगी।
  • एएमयू स्टूडेंट्स यूनियन और वीमेंस कालेज स्टूडेंट्स यूनियन दोनों के लिए किसी भी उम्मीदवार को कार्यकारी सदस्य (कैबिनेट) के पद के लिए चुनाव लड़ने के दो से अधिक अवसर नहीं मिलेंगे और पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मानद सचिव) के पद के लिए एक बार से अधिक चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी।
  • किसी भी उम्मीदवार का पिछला आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए, यानी उस पर किसी भी आपराधिक मामले में मुकदमा नहीं चलाया गया हो। उम्मीदवार को एएमयू स्टूडेंट्स कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रूल्स, 1985 के तहत विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना भी नहीं करना पड़ा हो।

उम्मीदवारों लिए आचार संहिता

  • कोई भी उम्मीदवार ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसे बढ़ावा नहीं देगा, जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक या भाषाई समूहों, या छात्रों के किसी भी समूह के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ें या आपसी घृणा पैदा हो या तनाव उत्पन्न हो।
  • चुनाव प्रचार के दौरान अन्य उम्मीदवारों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, पिछले रिकार्ड और काम तक ही सीमित होगी। -प्रचार के उद्देश्य से किसी भी उम्मीदवार को मुद्रित पोस्टर, मुद्रित पर्चे , या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • उम्मीदवार प्रचार के लिए केवल हस्तनिर्मित पोस्टरों का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर ऊपर निर्धारित खर्च सीमा के भीतर खरीदे गए हों।
  • उम्मीदवार परिसर में केवल कुछ निश्चित स्थानों पर हस्तनिर्मित पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पहले से अधिसूचित किया जाएगा।
  • किसी भी उम्मीदवार को विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस निकालने, सार्वजनिक बैठकें करने, या किसी भी तरह से प्रचार करने या प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • प्रचार के उद्देश्य से लाउडस्पीकरों, वाहनों और जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।