Move to Jagran APP

अलीगढ़ शहर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जारी जिला बदर के आदेश में संशोधन, अब ये हुआ आदेश

UP Chunav 2022 अलीगढ़ शहरी की सीट से कांग्रेस के प्रत्‍याशी सलमान इम्‍तियाज के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई में संशोधन करते हुए मंडलायुक्‍त ने उन्‍हें कुछ रियायत दिया है। डीएम व एसपी की ओर से कांग्रेस प्रत्‍याशी पर नजर रखी जाएगी।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Thu, 27 Jan 2022 03:41 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jan 2022 03:55 PM (IST)
अलीगढ़ शहर कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ जारी जिला बदर के आदेश में संशोधन, अब ये हुआ आदेश
शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज अब जिले में रहकर ही विधानसभा चुनाव प्रचार कर सकेंगे।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। UP Chunav 2022 शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी व एएमयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज अब जिले में रहकर ही विधानसभा चुनाव प्रचार कर सकेंगे। मंडलायुक्त गौरव दयाल की अदालत ने इनके खिलाफ एडीएम सिटी की न्यायालस से जारी जिला बदर के आदेश को संशोधित कर दिया है। हालांकि, सप्ताह में दो दिन ( सोमवार व शुक्रवार) को सिविल लाइंस थाने में अनिवार्य रूप से हाजिरी लगानी होगी। वहीं, डीएम व एसएसपी को सलमान इम्तियाज की गतिविधियों में निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं।

prime article banner

सीएए को लेकर शहर में हुआ था बवाल

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहर में हुए बवाल के बाद पुलिस ने एक मार्च 2020 को एएमयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष सलमान इम्तियाज के खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर में कार्रवाई करने के लिए संस्तुति की थी। वर्तमान में सलमान शहर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में एडीएम सिटी राकेश पटेल की अदालत ने इनके खिलाफ जिला बदर का आदेश जारी किया है। समलान इम्तियाज अभी शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पिछले दिनों सिविल लाइंस पुलिस ने इनके ऊपरकोट जामा मस्जिद स्थित आवास पर जिला बदर का नोटिस चस्पा किया तो उन्हें इसकी जानकारी हुई। सलमान का चुनाव प्रचार भी रुक गया। ऐसे में उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से एडीएम सिटी न्यायालय के खिलाफ मंडलायुक्त के न्यायालय में अपील दायर की। मंडलायुक्त ने दोनों पक्षों की सुनवाई की। अब मंगलवार को एडीएम सिटी की न्यायालय से जारी जिला बदर के आदेश में मंडलायुक्त ने संशोधन कर दिया है। अब सलमान इम्तियाज जिले में ही रह सकेंगे, लेकिन इन्हें सप्ताह में दो दिन सिविल लाइंस थाने में हाजिरी लगानी होगी। सोमवार व शुक्रवार का दिन इसके लिए तय किया गया है। डीएम व एसएसपी को भी इन पर निगरानी रखनें के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान अगर यह किसी गलत गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो डीएम इनके खिलाफ जिला बदर का नया आदेश जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.