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अलीगढ़: पानी की बोतल पर दो रुपये ज्यादा लेना पड़ा बहुत भारी, रेस्टोरेंट पर एक लाख जुर्माना

By Yogesh Tiwari Edited By: Prateek Gupta
Published: Mon, 12 Oct 2026 07:43 PM (IST)

हाथरस के बीबीसीएन रायल रेस्टोरेंट पर पानी की बोतल के एमआरपी से अधिक दाम वसूलने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।

सांकेतिक तस्वीर।

HighLights

  1. उपभोक्ता आयोग ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

  2. शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति व वाद खर्च भी मिलेगा।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। पानी की बोतल पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से दो रुपये अधिक वसूलना हाथरस के बीबीसीएन रायल रेस्टोरेंट एंड पार्टी हाॅल को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक परेशानी के लिए एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद खर्च देने का आदेश दिया है।

आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अलीगढ़ में आगरा रोड स्थित आरके पुरम, गली नंबर दो, पला साहिबाबाद निवासी अधिवक्ता अंकुर अग्रवाल ने शिकायत में बताया कि 11 मार्च 2026 को उन्होंने हाथरस स्थित उक्त रेस्टोरेंट में खाना खाया था। पानी मांगने पर उन्हें टाटा काॅपर ब्रांड की बोतल दी गई।

बोतल पर एमआरपी 18 रुपये दर्ज थी, लेकिन रेस्टोरेंट ने उनसे 20 रुपये वसूल लिए। शिकायतकर्ता ने इसे अनुचित व्यापार व्यवहार बताते हुए 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति, 15 हजार रुपये वाद खर्च और कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने साक्ष्य के रूप में बिल और बोतल की तस्वीर आयोग में प्रस्तुत की। बिल में बोतल की कीमत 20 रुपये दर्ज थी, जबकि बोतल पर 18 रुपये एमआरपी अंकित थी।

आयोग के अनुसार, पर्याप्त तामील के बावजूद रेस्टोरेंट की ओर से कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद 21 मई 2026 को एकपक्षीय सुनवाई का आदेश दिया गया। आयोग ने एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने को अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए रेस्टोरेंट पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

आदेश के अनुसार, रेस्टोरेंट को 45 दिन के भीतर निर्धारित राशि जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।