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Aligarh News: रोरावर कांड में आरोपित भाजपा नेता राजीव भारती जेल से रिहा, यहां जाने पूरा मामला

अलीगढ़ शहर के बहुचर्चित रोरावर कांड में आरोपित भाजपा नेता राजीव भारती जेल से रिहा हो गए। इस दौरान जिला कारागार के बाहर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। करीब पांच माह से राजीव जेल में थे। 11 जनवरी को हाई कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हुई थी।

By Sumit Kumar SharmaEdited By: Nirmal PareekPublished: Thu, 26 Jan 2023 07:32 PM (IST)Updated: Thu, 26 Jan 2023 07:32 PM (IST)
Aligarh News: रोरावर कांड में आरोपित भाजपा नेता राजीव भारती जेल से रिहा, यहां जाने पूरा मामला
रोरावर कांड में आरोपित भाजपा नेता राजीव भारती जेल से रिहा

जागरण संवाददाता, अलीगढ़: शहर के बहुचर्चित रोरावर कांड में आरोपित भाजपा नेता राजीव भारती बुधवार को जेल से रिहा हो गए। इस दौरान जिला कारागार के बाहर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे। करीब पांच माह से राजीव जेल में थे। 11 जनवरी को हाई कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हुई थी। इस मामले का ट्रायल एमपी-एमएलए की विशेष अदालत (एडीजे 13) में चल रहा है। एडीजीसी सुधाकर कुलश्रेष्ठ ने बताया कि 21 गवाह हो चुके हैं। अब डॉक्टर व विवेचक की गवाही होनी है। इसके लिए 27 जनवरी की तिथि तय की गई है।

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श्मशान जाने के दौरान रास्ते को लेकर हुआ था झगड़ा

वर्ष 2003 में कनवरीगंज से शवयात्रा के रोरावर श्मशान जाने के दौरान रास्ते को लेकर दो संप्रदायों में झगड़ा हो गया था, जिसने सांप्रदायिक रूप ले लिया। इसके चलते पुराने शहर के तीन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। देहलीगेट थाने के तत्कालीन एसओ अरुण कुमार सिंह ने दोनों संप्रदायों के 39 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कराया था। इसमें उस समय के पूर्व विधायक स्व. के के नवमान, पूर्व विधायक संजीव राजा, पूर्व महापौर शकुंतला भारती, पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष स्व. चरणजीत अरोरा, संजय टाइल्स, भाजपा नेता राजीव भारती, सुरेंद्र अग्रवाल आदि प्रमुख नाम शामिल थे। इनमें से कई लोग जेल भी गए थे।

एडीजे 13 की अदालत में चल रहा ट्रायल, 27 को सुनवाई

इस मुकदमे में 21 आरोपितों का ट्रायल एडीजे 13 की अदालत में चल रहा है। दुर्गापुरी निवासी ब्रज प्रांत में एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष राजीव भारती लगातार समन पर हाजिर नहीं हुए थे। इस पर उनके विरुद्ध वारंट जारी हो गए। 23 अगस्त को उन्होंने वारंट री-काल कराए, जिसके बाद अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंने यहां सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दायर की, मगर वो निरस्त हो गई। इसके बाद अधिवक्ता पीके श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत अपील डाली गई, जहां से 11 जनवरी को जमानत अर्जी मंजूर हो गई। जमानतियों के सत्यापन के बाद मंगलवार को जेल में परवाना पहुंचा। बुधवार को राजीव भारती रिहा हुए।

भावुक हो गईं पत्नी

जेल के बाहर राजीव भारती की पत्नी पूर्व पार्षद निर्मला भारती व परिवार के अन्य लोग मौजूद थे, जिन्होंने फूल-माला पहनाकर राजीव का स्वागत किया। निर्मला भावुक हो गईं। नगर सफाई मजदूर संघ के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी, सफाई कर्मचारी नेता सुनील टुंडा, राजकुमार खन्ना समेत वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा थे। राजीव यहां से पूर्व विधायक संजीव राजा, कोल विधायक अनिल पाराशर से मिले। इसके बाद अचलताल स्थित मंदिर में माथा टेका। कांग्रेस नेता श्योराज जीवन ने भी राजीव भारती के घर पर पहुंचकर मुलाकात की।


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