पत्नी को खुदकशी केलिए उकसाने पर पति को सजा
अलीगढ़ : बन्नादेवी क्षेत्र के सराय रहमान में महिला के आत्महत्या करने के ढाई साल पुराने मामले म
अलीगढ़ : बन्नादेवी क्षेत्र के सराय रहमान में महिला के आत्महत्या करने के ढाई साल पुराने मामले में कोर्ट ने पति को दोषी पाते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
एडीजीसी विनय यादव के मुताबिक भुजपुरा चौराहा निवासी सनव्वर खां ने बेटी रेशमा का निकाह 27 अक्टूबर- 07 को कंजर वाली गली सराय रहमान के वासिफ से किया था। सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी किया, मगर ससुराली संतुष्ट नहीं हुए। दो लाख रुपये व कार की मांग करने लगे। रेशमा को प्रताड़ित किया जाने लगा। दो बार में 50-50 हजार रुपये ससुरालीजनों को दिए गए। फिर भी मांग बरकरार रही। दो अप्रैल- 15 को रेशमा की मौत की सूचना मिली। ससुरालीजनों पर दहेज हत्या का आरोप लगा। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद सुनवाई के लिए मुकदमा एडीजे- 14 संजय वीर सिंह की कोर्ट में आया। शुक्रवार को कोर्ट ने वासिफ को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।