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अलीगढ़ में महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 28 हजार जुर्माना

दो साल पहले कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई थी घटना।

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 07:27 PM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 07:27 PM (IST)
अलीगढ़ में महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 28 हजार जुर्माना
अलीगढ़ में महिला से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 28 हजार जुर्माना

जासं, अलीगढ़ : एडीजे आठ अशोक भारतेंदु की अदालत ने दो साल पहले कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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एडीजीसी मेपे सिंह ने बताया कि घटना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के एक मुहल्ले में 16 सितंबर 2019 को हुई। पीड़ित महिला ने पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि वह घर की छत पर बच्चों के साथ सो रही थी। पति घर पर नहीं थे। रात में पड़ोस में रहने वाला नईम छत पर आ गया। दो अज्ञात लोग भी साथ थे। नईम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने नईम व दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। नईम के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण व गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने नईम को सजा सुनाई है।

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छात्र हेमंत हत्याकांड में दूसरा

आरोपित भी नाबालिग करार

जासं, अलीगढ़ : इगलास में पालीटेक्निक छात्र हेमंत की हत्या के मामले में दूसरे आरोपित को भी अदालत ने नाबालिग करार दिया है। अदालत ने हाईस्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर उसकी उम्र 17 साल साढ़े 11 महीने मानी है।

30 जून 2020 को पालीटेक्निक छात्र हेमंत की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह एसआइ का फार्म भरने के लिए घर से निकला था। अगले दिन शव गांव के एक कालेज के कैंपस में मिला। पुलिस ने अज्ञात में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने छह संदिग्ध लोगों का पालीग्राफ टेस्ट कराया। इसमें दो लोग संदिग्ध पाए गए। पुलिस के मुताबिक, इन दोनों के साथ हेमंत ने शराब पी। खत्म होने पर दोबारा शराब लाने के लिए हेमंत ने उनसे गालीगलौज की। इसी विवाद के दौरान एक ने तमंचे से गोली मार दी थी। पैरवी कर रहे एडवोकेट वीरपाल सिंह जादौन ने बताया कि एक आरोपित पहले बाल अपचारी घोषित हो चुका है। दूसरे को भी अदालत ने बाल अपचारी घोषित कर दिया है।


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