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दबाव में मतदान से वंचित न रहें मतदाता, प्रशासन ने दी हिदायत

सूरसदन में दो पालियों में हुआ जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण

By Edited By: Published: Tue, 19 Mar 2019 10:00 AM (IST)Updated: Tue, 19 Mar 2019 10:00 AM (IST)
दबाव में मतदान से वंचित न रहें मतदाता, प्रशासन ने दी हिदायत
दबाव में मतदान से वंचित न रहें मतदाता, प्रशासन ने दी हिदायत
आगरा, जागरण संवाददाता। लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण सूरसदन में दिया गया। सूरसदन में दो पालियों में उन्हें मतदान प्रक्रिया, आदर्श आचार संहिता, ईवीएम, वीवीपैट, पोलिंग के साथ दायित्वों व क‌र्त्तव्यों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीएम एनजी रवि कुमार ने कहा कि जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट को भ्रमण कर बूथों की संवेदनशीला के बारे में जानकारी करने और यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी के दबाव में कोई मतदाता मतदान से वंचित न रहे। बीएलओ द्वारा मतदाता पर्ची का वितरण ठीक से कराने व मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं करने के निर्देश उन्होंने दिए। एडीएम सिटी केपी सिंह ने आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में ईवीएम व वीवीपैट मशीनों के संबंध में दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। पहली पाली में विधानसभा एत्मादपुर, आगरा छावनी, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा ग्रामीण व रिजर्व जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। दूसरी पाली में विधानसभा फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद व बाह से संबंधित जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षण दिया गया। धार्मिक स्थलों का चुनावी मंच के रूप में नहीं होगा प्रयोग मत प्राप्त करने को जातिगत या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों व अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग चुनावी मंच के रूप में नहीं किया जाएगा। व्यक्ति की अनुमति के बगैर उसकी भूमि, भवन व अहाते में प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं व जुलूसों में उनके समर्थक व्यवधान नहीं डालेंगे। जुलूस की देनी होगी पूरी जानकारी जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याशी को जुलूस के शुरू होने के समय व स्थल, रूट और उसके समाप्त होने के समय व स्थल की जानकारी देनी होगी। इसमें फेरबदल नहीं होगा और पुलिस को इंतजाम के लिए पूर्व जानकारी देनी होगी।

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