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भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया के मुकदमें नहीं आया गवाह, मारपीट के मामले में दर्ज है मुकदमा

नवंबर 2011 में टोरेंट पावर कार्यालय पर बलवा व मारपीट का हरीपर्वत थाने में दर्ज है मुकदमा। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत ने गवाही को नियत की 13 दिसम्बर। सांसद ने टोरंट पावर के मैनेजर से मारपीट का आरोप है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Wed, 01 Dec 2021 02:56 PM (IST)Updated: Wed, 01 Dec 2021 02:56 PM (IST)
भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया के मुकदमें नहीं आया गवाह, मारपीट के मामले में दर्ज है मुकदमा
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत ने गवाही को नियत की 13 दिसम्बर।

आगरा, जागरण संवाददाता। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दर्ज दस साल पुराने मुकदमे में मंगलवार को गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। जिस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए नीरज गौतम ने गवाही के लिए अब 13 दिसंबर की तारीय नियत की है।

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इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ दस साल पुराने मामले में 24 नवंबर काे विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में आरोप तय किए थे। घटना 16 नवंबर 2011 की है। आगरा से सांसद रामशंकर कठेरिया ने समर्थकों व लोगों की भीड़ के साथ टोरंट पावर के नेहरू नगर के साकेत माल में स्थित कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान सांसद के साथ आई भीड़ ने जमकर हंगामा किया था। इस दौरान सांसद ने टोरंट पावर के मैनेजर से मारपीट का आरोप है।

मामले में सांसद कठेरिया समेत कई लोगों के खिलाफ हरीपर्वत थाने में मारपीट व बलवे का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे में 11 गवाह हैं। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए की अदालत में उक्त मुकदमा गवाही के लिए लंबित है। मंगलवार को गवाह के न आने पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए नीरज गौतम ने मुकदमे की अगली तारीख अब 13 दिसंबर नियत की है। 


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