एडीए ने तोड़े नियम, बिना अनुमति कराई खोदाई, कराई जाएगी जांच
पीएम शहरी आवास योजना में सात एकड़ में बनने हैं 2016 फ्लैट - टीटीजेड प्राधिकरण से नहीं ली गई निर्माण की अनुमति - शासन ने तीन माह पूर्व रिलीज किए थे बीस करोड़ रुपये
आगरा, जागरण संवाददाता। नियमों का पालन कराने वाला एडीए खुद मनमानी पर उतर आया है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के भवनों के निर्माण से पूर्व ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली गई। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। बड़े एरिया के भवनों के निर्माण पर रोक के बाद महुआखेड़ा में निर्माण शुरू करा दिया। मामला खुलने के बाद अफसर इसे दबाने में लगे हुए हैं।
टीटीजेड प्राधिकरण के नियम के अनुसार शहर में किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण से पूर्व अनुमति लेनी अनिवार्य है। बिना अनुमति कार्य कराने पर कार्रवाई के आदेश हैं। एडीए द्वारा महुआखेड़ा में सात एकड़ में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 2016 फ्लैट बनने हैं। चार माह पूर्व शासन ने बीस करोड़ रुपये रिलीज किए थे। निर्माण का कार्य बाबा कंस्ट्रक्शन को मिला है। कुछ सप्ताह पूर्व महुआखेड़ा में 25 मजदूरों ने डेरा जमा लिया। अस्थायी निर्माण शुरू किया गया और फिर जेसीबी से खोदाई चालू हो गई। 25 मीटर लंबी और एक से तीन मीटर गहरी खोदाई हो चुकी है। नींव की खोदाई कई दिनों तक चली। यहां तक वाटर टैंक की खोदाई पूरी हो गई। शिकायतों ने एडीए के इंजीनियरों की पोल खोल दी।
फंसेंगे इंजीनियर
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बिना अनुमति खोदाई मामले की उच्चस्तरीय जांच में एडीए के कई इंजीनियर फंसेंगे। जांच थर्ड पार्टी से कराने की मांग की गई है।
- बड़े प्रोजेक्ट पर निर्माण शुरू होने से पूर्व टीटीजेड प्राधिकरण से अनुमति अनिवार्य है। एडीए ने इसका पालन नहीं किया। दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
एसएच जाफरी, आरटीआइ कार्यकर्ता
- आवास योजना के प्रोजेक्ट के लिए टीटीजेड प्राधिकरण में आवेदन किया गया है। महुआखेड़ा में थोड़े एरिया में खोदाई हुई है। इसे बंद करा दिया गया है।
अजय सिंह, मुख्य अभियंता एडीए
अभी मेरी जानकारी में ऐसा मामला नहीं है, इसके बारे में पता लगाया जाएगा। यदि कोई खामी मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी।
-अनिल कुमार, कमिश्नर