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Inspection of Highway: महंगा टोल, उड़ रही हाईवे पर धूल, लगे हैं मिट्टी-गिट्टी के ढेर

Inspection of Highway उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) की टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में हाईवे पर मिला बुरा हाल। एनएचएआइ को धूल उड़ने से रोकने को इंतजाम करने को दिया गया नोटिस। पिछले वर्ष यूपीपीसीबी द्वारा 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Tue, 06 Oct 2020 05:34 PM (IST)Updated: Tue, 06 Oct 2020 05:34 PM (IST)
Inspection of Highway: महंगा टोल, उड़ रही हाईवे पर धूल, लगे हैं मिट्टी-गिट्टी के ढेर
आगरा-दिल्‍ली हाईवे का ये है ताजा हाल। इसी वजह से दिनभर धूल उड़ती रहती है।

आगरा, जागरण संवाददाता। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में ताजमहल को वायु प्रदूषण से बचाने को सुप्रीम कोर्ट गंभीर है, लेकिन जिम्मेदार विभागों और अफसरों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हाईवे को सिक्स लेन करने के काम में जगह-जगह धूल उड़ती हुई मिलने और गिट्टी व मिट्टी के ढेर लगे हुए मिलने पर उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को नोटिस जारी किया है। उसे धूल उड़ने से रोकने को उचित इंतजाम करने को कहा गया है, अन्यथा उसके खिलाफ पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की कार्रवाई की जाएगी।

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यूपीपीसीबी की टीम ने नेशनल हाईवे-19 को सिक्स लेन करने के काम का रुनकता चौराहा से एत्मादपुर में डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर तक चार सितंबर को निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जगह-जगह डिवाइडर, सड़क व चौराहों पर मिट्टी व गिट्टी के ढेर लगे हुए मिले। निर्माण कार्य के दौरान धूल उड़ने से रोकने को एनएचएआइ द्वारा उचित उपाय नहीं किए गए थे। हाईवे से उड़ती धूल से हवा में घुले पर्टिकुलेट मैटर (पीएम2.5 व पीएम10) की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसके चलते यूपीपीसीबी ने एनएचएआइ के फरीदाबाद-आगरा खंड और आगरा-इटावा खंड के परियोजना निदेशकों को नोटिस भेजा है। एनएचएआइ को हाईवे को सिक्स लेन करने के दौरान धूल कणों को हवा में उड़ने से रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की डस्ट मिटिगेशन मेजर्स इन हैंडलिंग कंस्ट्रक्शन मैटेरियल गाइडलाइन के अनुसार कार्य स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।

यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन प्रकाश यादव ने बताया कि यदि एनएचएआइ धूल उड़ने से रोकने को उचित कदम नहीं उठाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1996 के तहत पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

यह मिला हाल

फरीदाबाद-आगरा खंड

-रुनकता चौराहा पर मलबा एवं मिट्टी का ढेर मिला। रोड पर धूल उड़ती मिली और छिड़काव होता हुआ नहीं पाया गया।

-33/11 केवी विद्युत उपसंस्थान सिकंदरा के पास डिवाइडर पर मिट्टी व गिट्टी के ढेर रोड पर पाए गए। धूल उड़ती हुई मिली, छिड़काव नहीं हो रहा था।

-बेस्ट प्राइज के समीप डिवाइडर व सड़क पर गिट्टी व मिट्टी के ढेर लगे थे। धूल उड़ रही थी, छिड़काव नहीं हो रहा था।

-पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगला सोहन लाल, ब्लॉक बिचपुरी के सामने खुले में मिट्टी व गिट्टी के ढेर मिले। छिड़काव होते हुए नहीं मिला।

आगरा-इटावा खंड

- रिलायंस पेट्रोल पंप छलेसर के पास खुले में मिट्टी व गिट्टी के ढेर थे और छिड़काव होते हुए नहीं मिला।

- कुबेरपुर चौराहा शांति मेडिकल के पास खुले में मिट्टी व गिट्टी के ढेर मिले, छिड़काव नहीं किया जा रहा था।

- ब्रांड एक्स सर्विस मल्टीकार प्रीमियम वर्क्स शॉप एत्मादपुर के पास खुले में मिट्टी व गिट्टी के ढेर लगे थे, छिड़काव नहीं हो रहा था।

- छलेसर पुलिस चौकी के पास खुले में मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। छिड़काव होते हुए नहीं मिला।

लग चुका है 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना

एनएचएआइ पर हाईवे को सिक्स लेन करने के काम में धूल उड़ाकर पर्यावरण को पांच वर्ष तक क्षति पहुंचाने के लिए पिछले वर्ष यूपीपीसीबी द्वारा 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। जुर्माना राशि एनएचएआइ ने जमा नहीं कराई है। यूपीपीसीबी ने उसे जुर्माना राशि जमा कराने को कहा है। पूर्व में भी मानकों का पालन नहीं किए जाने पर उसे नोटिस दिए जा चुके हैं।


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