UP Lockdown News: CM के दूत ने दिए अधिनस्थों को आदेश, कंटेटमेंट जोन में बरतें सख्ती, करें कार्रवाई
UP Lockdown News प्रदेश के अपर मुख्य सचिव प्रशासन और जिले के नोडल अधिकारी हेमंत राव ने दिए सीएमओ को हर दिन रिपोर्ट देने के निर्देश।
आगरा, जागरण संवाददाता। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव प्रशासन और जिले के नोडल अधिकारी हेमंत राव की बैठक सर्किट हाउस में शुरू हो गई है। बैठक में कोरोना के रोकथाम के तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। जिले में हर दिन 15 से अधिक कोरोना के नए मामले आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों के भीतर मौत की संख्या कम हुई है। अपर मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान की तर्ज पर ही थर्मल स्क्रीनिंग और खांसी जुखाम बुखार के मरीजों को चिन्हित किया जाए। यह विशेष अभियान 5 जुलाई से शुरू हो चुका है। सीएमओ को हर दिन रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं डीएम को आदेश दिया गया कि जिले में 83 कंटेनमेंट जोन पर सख्ती बरती जाए। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए। 2 दिन की बंदी को लेकर अपर मुख्य सचिव ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि बंदी का सख्ती से पालन कराया जाए। दुकानें या फिर बाजार खोलने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इधर पूरे शहर में तेजी से सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है। सड़क से लेकर कॉलोनियों और गलियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। जिला पुलिस ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने को देर रात से ही अभियान चला दिया था। बेवजह सड़क पर वाहन लेकर निकले लोगों के चालान काटे जा रहे हैं।
नोडल अधिकारी शुक्रवार दोपहर आगरा पहुंचे थे। यहां पहुंचते ही सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर संचारी रोग नियंत्रण, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, जलभराव, फॉगिंग की समीक्षा की थी।
पुलिस बरत रही सख्ती
कोविड 19 से पीड़ित को छोड़, लॉकडाउन का उल्लघंन करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। यह जुर्माना पहली बार के लिए 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक हो सकता है। दूसरी बार के लिए 500 रुपये से 1000 हजार रुपये तथा दूसरी बार के बाद प्रत्येक उल्लघंन या पुनरावृत्ति के लिए एक हजार रुपये भुगतना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल, दुपट्टा न लगाने या थूकने पर जुर्माना लग सकता है। पहली और दूसरी बार के लिए 100 रुपये, तीसरी बार तथा इसकी पुनवृत्ति पर हर बार 500 रुपये जुर्माना।