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विधानसभा चुनाव का कोविड ने बदला पैटर्न, अब आगरा में इन पांच स्थलों पर होगी मतगणना

UP Chunav 2022 गल्ला मंडी समिति फीरोजाबाद रोड के अलावा चार अन्य स्थल बनाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली सैद्धांतिक मंजूरी नौ फरवरी को रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। नौ फरवरी की सुबह 11 बजे संबंधित स्थलों से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 15 Jan 2022 05:10 PM (IST)Updated: Sat, 15 Jan 2022 05:10 PM (IST)
विधानसभा चुनाव का कोविड ने बदला पैटर्न, अब आगरा में इन पांच स्थलों पर होगी मतगणना
मतगणना स्थल गल्ला मंडी समिति फीरोजाबाद रोड के अलावा चार अन्य स्थल बनाए जाएंगे।

आगरा, जागरण संवाददाता। कोविड संक्रमण के चलते लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का पैटर्न बदल गया है। विधानसभा चुनाव-2022 में पांच स्थलों से नौ फरवरी को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। इन्हीं स्थलों पर स्ट्रांग रूम बनाए जाएंगे और दस मार्च को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग से जिला प्रशासन को इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। अभी तक गल्ला मंडी समिति, फीरोजाबाद रोड से पोलिंग पार्टियां रवाना होती थीं।

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जिले में नौ विधानसभा क्षेत्र हैं। तीन बार के चुनाव को देखा जाए तो गल्ला मंडी समिति से पोलिंग पार्टियां रवाना होती थीं और वहीं पर नौ विधानसभा क्षेत्रों के स्ट्रांग रूम बनाए जाते थे। मतगणना भी होती थी। इस बार गल्ला मंडी के अलावा चार अन्य स्थल बनाए गए हैं। इसमें एमआर पीजी कालेज बाह, मंडी समिति खेरागढ़, फतेहाबाद, फतेहपुरसीकरी शामिल है। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि संबंधित स्थलों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। टेलीफोन की अलग से लाइन बिछाई जा रही है। विद्युत पोल भी लगाए जाएंगे। दो से तीन कमरों में ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए उसकी मरम्मत कराई जा रही है। नौ फरवरी की सुबह 11 बजे संबंधित स्थलों से पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। मतदान के बाद संबंधित स्थलों में ईवीएम और वीवीपैट जमा होंगे। इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। रूट चार्ट बनाया जा रहा है।

3896 हैं बूथ

नौ विधानसभा क्षेत्रों में 3896 बूथ हैं। इन्हें 62 जोन और 390 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव में साढ़े 26 हजार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सौ फीसद कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं शुक्रवार को डीएम प्रभु एन सिंह के आदेश पर सभी बूथों की बिल्डिंगों का अधिग्रहण कर लिया गया। इसमें फर्नीचर भी शामिल हैं। डीएम ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त अधिकारों के आधार पर किया गया है।

अनुमति के बाद होगी बैठक, सौ से अधिक लोग नहीं होंगे शामिल 

पार्टी कार्यालय में अनुमति के बाद बैठक हो सकती है। इसमें सौ लोग से अधिक नहीं शामिल होंगे। अगर इससे अधिक लोग शामिल होते हैं तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी जबकि कार्यालय के बाहर भीड़ नहीं जमा होनी चाहिए।

आनलाइन नामांकन का दिया गया प्रशिक्षण

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शुक्रवार शाम नौ विधानसभा क्षेत्रों के नौ रिटर्निंग अधिकारियों को आनलाइन नामांकन का प्रशिक्षण दिया गया। पहली बार प्रत्याशी आनलाइन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि पहली बार प्रत्याशी घर बैठे पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 


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