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Unlock-1.0: 3 जून से होगी आगरा के बाजारों में दुकानें खुलने की शुरुआत

​​​​​Unlock-1.0 बाजार खोले जाने के संदर्भ में मजिस्‍ट्रेट तैनात किये गए हैं। इनके साथ एक पुलिस अधिकारी को भी लगाया गया है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sun, 31 May 2020 10:13 PM (IST)Updated: Mon, 01 Jun 2020 08:28 AM (IST)
Unlock-1.0: 3 जून से होगी आगरा के बाजारों में दुकानें खुलने की शुरुआत
Unlock-1.0: 3 जून से होगी आगरा के बाजारों में दुकानें खुलने की शुरुआत

आगरा, जागरण संवाददाता। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई लॉकडाउन 5 की गाइड लाइन के बाद जिलाधिकारी पीएन सिंह ने तीन जून से आगरा के बाजारों को खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। बाजार खोले जाने की अनुमति से पूर्व शहर के 42 कंटेंटमेंट जोन समाप्‍त कर 41 नये कंटेंटमेंट जोन की सूची जारी की थी। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा बाजार खोले जाने की अनुमति जारी की। बाजार खोले जाने के संदर्भ में मजिस्‍ट्रेट तैनात किये गए हैं। इनके साथ एक पुलिस अधिकारी को भी लगाया गया है। ये बाजार कमेटियों के साथ बातचीत करके ये निर्णय लेंगे कि कोतवाली थाना क्षेत्र के बाजार के खोले जाने का समय क्‍या रहेगा। या हरीपर्वत थाना क्षेत्र में बाजार कब खुलेगा। पूरेे शहर का बाजार एक साथ नहीं खुलेगा। जोन वार बाजार खोलने की शुरुआत होगी। ये कवायद इसलिए की गई है।

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3 जून से सभी सरकारी ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। बाजार कमेटियों को जिम्‍मेदारी दी गई है कि सोशल डिस्‍टेंसिंग के अंतर्गत कम से कम 6 फीट की दूरी पर का नियम लागू कराकर बाजार खुलवाना सुनिश्चित करें। दवा, दूध, फल- सब्‍जी और किराना की दुकानें पूूूूूूर्व व्‍यवस्‍था के अनुसार ही खुलेंगी। रेस्‍टोरेंट को होम डिलीवरी की व्‍यवस्‍था के आधार पर संचालन की अनुमति दी गई है। मिठाई की दुकानें इस शर्त पर खोले जाने की अनुमति दी है कि कोई भी दुकान पर बैठकर या वहां खड़े होकर मिठाई नहीं खाएगा। हर दुकानदार को अपनी दुकान पर सेनिटाइजर रखना आनिवार्य होगा। हर ग्राहक को प्रवेश से पूर्व हाथ सेनिटाइज करवाए जाएंगे। यदि ग्राहक ने फेस मास्‍क नहीं लगाया है तो सामान नहीं दिया जाएगा। दुकान में एक समय में पांच ही ग्राहक प्रवेश कर सकेंगे। जिससे संक्रमण से बचा जा सके।

बरात घर खोले जाएंगे। वैवाहिक कार्यक्रम में 30 लोगों से ज्‍यादा लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। बरात घर के बाहर कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और बरात निकालना भी प्रतिबंधित होगा। वैवाहिक कार्यक्रम की सूचना संबंधित थाने को दी जाएगी। स्‍ट्रीट वेंडर साप्‍ताहिक बंदी के दिन ही निर्धारित स्‍थान पर रेहड़ी लगा सकेंगे। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट हॉस्पिटलों को इमरजेंसी एवं आवश्‍यक ऑपरेशन हेतु अनुमति एवं समस्‍त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति सीएमओ द्वारा दी जाएगी। हेयर सैलून और ब्‍यूटिपार्लर खोलने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समस्‍त सार्वजनिक पार्क सुबह पांच बजे से आठ बजे तक और शाम पांच से आठ बजे तक खुलेंगे। लेकिन पार्क में किसी तरह की सामूहिक गतिविधियां नहीं होंगी। साथ ही पार्क में आने वाले हर व्‍यक्ति को फेस मास्‍क पहनना आनिवार्य होगा। पार्क में कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित नहीं होगी। देहात क्षेत्र से आपूर्ति कराए जाने की छूट रहेगी। ई कॉमर्स सर्विस के माध्‍यम से होम डिलीवरी सेवाएं लागू रहेंगी।

सार्वजनिक परिवहन में सिटी बस अनुमन्‍य होेंगी, जिसमें प्रत्‍येक सीट पर सिर्फ एक ही सवारी बैठेगी। सभी यात्री फेस मास्‍क का उपयोग करेंगे। समस्‍त प्रकार की निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी लेकिन कर्मचारियों को फेसमास्‍क अनिवार्य होगा। आधार सेवा केंद एवं समस्‍त कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाने की अनुमति दी गई। चार पहिया वाहन में चालक के अतिरिक्‍त दो व्‍यक्तियों को ही बैठने की अनुमति है। 65 से अधिक आयु के व्‍यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित, गर्भवती महिलाएं और दस वर्ष से कम बच्‍चे घर के अंदर रहेंगे। सरकारी,गैर सरकारी, प्रतिष्‍ठाानों में कार्यरत व्‍यिकत्‍यों द्वारा आरोग्‍य सेतु एवं आयुष कवच कोविड एप को अपने फोन में डाउनलोड करना आवश्‍यक होगा। रात्रि 9 से सुबह 5 बजे तक कोई भी व्‍यक्ति या वाहन का आवागमन केवल आवश्‍यक गतिविधियों को छोड़कर निषेध रहेगा। दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। हेलमेट और मास्‍क आनिवार्य होगा। समस्‍त सरकारी कार्यलय 100 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे। लेकिन कार्यालयों में संक्रमण न हो, इसके लिए समस्‍त स्‍टाफ तीन पालियों में विभाजित कर बुलाया जाएगा। 


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