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Triple Talaq Case in Agra: निकाह के माह चार बाद ही तीन तलाक बोलकर घर से निकाला

Triple Talaq Case in Agra दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट करने का भी आरोप लगाया। पति ससुर समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा दर्ज।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Sat, 29 Aug 2020 02:47 PM (IST)Updated: Sat, 29 Aug 2020 02:47 PM (IST)
Triple Talaq Case in Agra: निकाह के माह चार बाद ही तीन तलाक बोलकर घर से निकाला
Triple Talaq Case in Agra: निकाह के माह चार बाद ही तीन तलाक बोलकर घर से निकाला

आगरा, जागरण संवाददाता। निकाह के बाद ही ससुराल वाले दहेज के उत्पीड़न करने लगे। चार माह बाद पति ने तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। महिला के घर पर पंचायत हुई। मगर, बात नहीं बनी। पीड़िता ने सदर थाने में पति, ससुर समेत अन्य ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक की धारा के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है।

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सदर के सुल्तानपुरा निवासी अमानाज की शादी 10 फरवरी को लोहामंडी के मालवीय नगर निवासी सोहेल से हुई थी। अमानाज के मुताबिक, शादी में उनके पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से दहेज दिया था। इसके बाद भी ससुराल वाले खुश नहीं थे। वे अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करने लगे। पीड़िता ने गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है। सुधार की उम्मीद में वह सहन करती रही। मगर, ससुरालीजनों की हरकतें बढ़ती गईं। 22 जून को पति ने उससे मारपीट की और तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। तब से वह अपने मायके में रह रही है। पिछले दिनों पति व अन्य ससुराल वाले मायके में बातचीत करने आए। यहां भी अनानाज और उनके पिता से मारपीट की। पीड़िता ने सदर थाने में पति सोहेल, ससुर आबिद हुसैन, सास शहाना व अन्य के खिलाफ मारपीट, दहेज उत्पीड़न, मुस्लिम महिला तीन तलाक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर सदर जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। 


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