Agra News: मंडी समिति बवाल में सपा के पूर्व जिलाध्यक्षों समेत तीन ने किया समर्पण, 80 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
अदालत ने जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की अग्रिम तारीख डाल आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मंडी समिति पर नौ मार्च की रात मतगणना से पूूर्व ईवीएम बदलने का अफवाह पर हुआ था हंगामा। सपा नेताओं सहित 80 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा।
आगरा, जागरण संवाददाता। विधानसभा चुनाव की मतगणना से पूर्व नौ मार्च की रात ईवीएम बदलने की अफवाह पर मंडी समिति में हुए बवाल में आरोपित सपा के पूर्व जिलाध्यक्षों रामसहाय यादव और रामगोपाल बघेल और पार्षद राजपाल यादव ने मंगलवार को अदालत में समर्पण कर दिया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपितों की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की अग्रिम तारीख डालते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश किए।
सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रामसहाय यादव और रामगोपाल बघेल के अलावा पार्षद राजपाल यादव मंगलवार की सुबह अदालत में समर्पण करने पहुंचे। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर अग्रिम तारीख डालते हुए तीनों आरोपिताें को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश किए। जिसके बाद दोनों पूर्व सपा जिलाध्यक्षों समेत तीनों आरोपितों को पुलिस ने जेल में दाखिल कर दिया।
ये है मामला
नौ मार्च की रात को एत्माद्दौला थाना क्षेत्र में मंडी समिति स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात थी। दस मार्च की सुबह मतगणना के मद्देनजर वहां तैनात फोर्स सतर्क था। आरोप है कि मंडी समिति पर सपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं राजकुमार, कुंवर रवि, सुनील, संजू आदि 80 से 90 लोगों ने ईवीएम बदलने की अफवाह फैला दी थी। जिससे हंगामा और बवाल शुरू हो गया, हंगामा करते लोग वहां तैनात पुलिसकर्मियों से भिड़ गए थे।
सपा नेताओं ने मंडी समिति आने-जाने वाले सभी अधिकारियों की गाड़ियों को चेक किया था। हंगामे और बवाल से मंडी समिति में अफरातफरी मच गई थी। पुलिस ने सपा नेताओं समेत 80 आरोपितों के खिलाफ बलवा, सरकारी काम में बाधा, सात सीएलए एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।