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Yellow Zone of Tajmahal: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ताजमहल के आसपास अस्थायी पास का तो प्रावधान ही नहीं

Yellow Zone of Tajmahal ताज के 500 मीटर के दायरे में वाहन पास जारी करने में मनमानी। आदेश में कहीं भी अस्थायी पास जारी करने का नहीं है उल्लेख।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2020 10:19 AM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2020 10:19 AM (IST)
Yellow Zone of Tajmahal: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ताजमहल के आसपास अस्थायी पास का तो प्रावधान ही नहीं
Yellow Zone of Tajmahal: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ताजमहल के आसपास अस्थायी पास का तो प्रावधान ही नहीं

केस एक

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सूचना का अधिकार अधिनियम में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए वर्ष 2018 के रजिस्टर के क्रमांक 87 पर क्षेत्राधिकारी एत्मादपुर को पांच जून को 31 दिसंबर तक के लिए सात माह की अवधि का अस्थायी पास जारी किया गया।

केस दो

सूचना का अधिकार अधिनियम में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा दिए गए वर्ष 2018 के रजिस्टर के क्रमांक 58 पर टोरंट के 16 वाहनों को 27 फरवरी से 31 मार्च तक के लिए अनुमति दी गई। रजिस्टर में वाहन नंबर ही अंकित नहीं हैं।

आगरा, निर्लोष कुमार। उक्त दो केस तो उदाहरण ही हैं। वर्ष 2016 से 2018 तक सूचना का अधिकार अधिनियम में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी पासों के रजिस्टर में ऐसे अनगिनत मामले हैं। न तो जिम्मेदार विभाग द्वारा बड़ी संख्या में वाहनों को पास जारी करते समय उनकी फिटनेस देखी और न ही यह सोचा कि सात माह की अवधि का सीओ एत्मादपुर काे पास कैसे जारी हो गया।

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर, 2000 में ताज के 500 मीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों के लिए वाहन पास जारी करने का आदेश किया था, जिससे कि उन्हें कहीं आने-जाने में परेशानी न हो। संभागीय परिवहन अधिकारी तभी से पुलिस के वेरीफिकेशन के बाद क्षेत्रीय निवासियों को पास जारी करते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जहां क्षेत्रीय निवासियों के लिए नई-नई पाबंदियां थोपी गई हैं, वहीं अफसरों को पास जारी करने में महकमे ने कोई कमी नहीं की। टीटीजेड की पिछली बैठक में संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 159 अफसरों के चारपहिया वाहनों को एक जनवरी से 30 जून तक पास जारी किए गए हैं। विभाग इसके अलावा शूटिंग यूनिट, वीआइपी के लिए अस्थायी पास भी जारी करता रहा है, जिसका आदेश में उल्लेख ही नहीं है।

पर्यावरणविद डॉ. शरद गुप्ता ने बताया कि ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का गला जिम्मेदार विभाग ही घाेंट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केवल क्षेत्रीय नागरिकों को ही पास जारी करने का आदेश किया था। स्पष्ट आदेश होने पर भी अफसरों को स्थायी व अस्थायी पास जारी कर आदेश की अवहेलना की जा रही है। छह-छह माह को अस्थायी पास जारी किए गए हैं। रजिस्टर में वाहनों के नंबर भी अंकित नहीं हैं। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाएंगे।

कब कितने जारी किए पास

वर्ष, पास

2010, 792

2011, 871

2012, 1560

2013, 1916

2014, 1757

2015, 1795

2016, 1766

2017, 1611

2020, 1419

नोट: 2017 के आंकड़े एक जनवरी से 20 मई तक जारी पास के हैं। 2020 के आंकड़े एक जनवरी से 30 जून तक के हैं।


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