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Krishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले पर वक्‍फ बोर्ड ने की जवाब देने की तैयारी

उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया शाही मस्जिद ईदगाह से संपर्क। मामले में पैरवी की जिम्‍मेदारी मथुरा के वकील को सौंपी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी ले रहा विधिक परामर्श। अदालत ने मांगा है 18 नवंबर तक जवाब।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Sun, 25 Oct 2020 01:05 PM (IST)Updated: Sun, 25 Oct 2020 01:05 PM (IST)
Krishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले पर वक्‍फ बोर्ड ने की जवाब देने की तैयारी
मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मस्‍थान और शाही ईदगाह मस्जिद।

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अदालत में जवाब देने की विपक्षियों ने तैयारी कर ली है। दस्तावेज का अध्ययन कर लिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में पैरवी की जिम्मेदारी मथुरा सदर निवासी मशकूर अली को दी है। उधर, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट भी मामले में विधिक परामर्श ले रहा है।

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श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक देने और जमीन से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग को लेकर दायर वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है। वाद श्रीकृष्ण विराजमान और लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने दायर किया है। जिला जज की अदालत ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को जवाब मांगा है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि मामले से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया गया है। अधिवक्ता इस मामले में अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं।

सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि मशकूर अली ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के लोगों से संपर्क कर दस्तावेज देखे हैं। ज्यादातर दस्तावेज कमेटी के पास हैं। मशकूर अली वक्फ बोर्ड की ओर से उसकी संपत्तियों की निगरानी के लिए बनाई गई कई कमेटियों के पदाधिकारी हैं। हर उस बिंदु पर वार्ता की जा रही है, जो महत्वपूर्ण हैं। उधर, श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट में इस बाबत चर्चा के बाद विधिक राय ली जा रही है। 


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