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आगरा में मानवता शर्मसार, सात साल से शारीरिक शोषण कर रहा था सौतेला पिता

बेटी ने इसकी शिकायत मां से की लेकिन उसने भी बात को नजरअंदाज कर दिया जिसके बाद पुत्री ने चाइल्ड लाइन से मदद मांगी।

By amal chowdhuryEdited By: Published: Thu, 20 Apr 2017 11:08 AM (IST)Updated: Thu, 20 Apr 2017 11:08 AM (IST)
आगरा में मानवता शर्मसार, सात साल से शारीरिक शोषण कर रहा था सौतेला पिता
आगरा में मानवता शर्मसार, सात साल से शारीरिक शोषण कर रहा था सौतेला पिता

आगरा (जागरण संवाददाता)। रिश्ते कलंकित करने वाला सौतेला पिता सात साल से पुत्री का शारीरिक शोषण कर रहा था। बेटी ने इसकी शिकायत मां से की लेकिन उसने भी बात को नजरअंदाज कर दिया जिसके बाद पुत्री ने चाइल्ड लाइन से मदद मांगी। बुधवार को उसके सदस्य पीड़ित और उसकी मां को लेकर थाने पहुंचे।

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मामला जगदीशपुरा क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय युवती का है। उसके मुताबिक जब वह पांच साल की थी, मां विवाद के चलते पिता से अलग हो गईं। उन्होंने दस साल पहले दूसरी शादी कर ली। युवती के मुताबिक वह दस साल की हुई, तो सौतेले पिता ने उसका शारीरिक शोषण शुरू कर दिया। पिता की हरकतों का विरोध किया, तो वह उसे धमकी देने लगे। यही नहीं उसे और मां को खाने में नशे की गोली दे देते। वह जब भी मुंह खोलने का प्रयास करती सौतेला पिता किसी न किसी बहाने से पीट देता।

मां को पिता की हरकतों के बारे में बताया, तो विश्वास नहीं किया। इससे पिता का दुस्साहस बढ़ गया, उसका घर से निकलना दूभर कर दिया। मां ने पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो चाइल्ड लाइन के हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। उसने युवती को बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया। वहां से आदेश के बाद बुधवार को चाइल्ड लाइन के सदस्य युवती और उसकी मां को लेकर थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर डीके सिसौदिया ने बताया आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

मजबूरी का फायदा उठा रहा था पिता: सौतेला पिता मजबूरी का फायदा उठा रहा था। युवती के मुताबिक मां 12 साल पहले अपने पति को छोड़ चुकी थीं। पीहर वाले आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उनको डर था कि विरोध करने पर पति उन्हें बेटी समेत घर से बाहर निकाल देगा। इसके चलते वह सब जानने के बाद भी नजरअंदाज कर रही थीं।

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क्या है पॉक्सो एक्ट: बाल कल्याण समिति ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो की धारा पांच तथा छह के तहत कार्रवाई करने की कहा है। इसमें आरोप सिद्ध होने पर दस साल से आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

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