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श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस में एक और वाद मथुरा कोर्ट में दायर, सुनवाई के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित

Shri Krishna Janambhoomi Case श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर शुक्रवार को मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और वाद दायर हो गया। वाद अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ठाकुर केशव देव जी का भक्त होने के नाते दायर किया है।

By Umesh TiwariEdited By: Published: Fri, 26 Feb 2021 07:31 PM (IST)Updated: Fri, 26 Feb 2021 07:33 PM (IST)
श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस में एक और वाद मथुरा कोर्ट में दायर, सुनवाई के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित
श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर शुक्रवार को मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और वाद दायर हो गया।

मथुरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर शुक्रवार को मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक और वाद दायर हो गया। वाद, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने ठाकुर केशव देव जी का भक्त होने के नाते दायर किया है। इसमें भी 1968 में हुए समझौते को रद कर 13.37 एकड़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई है। इस मामले को लेकर अब तक अदालत में पांच वाद दायर हो चुके हैं। 

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सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा बनौदिया की अदालत में दायर इस वाद पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। वादी ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इस मामले में दिनेश शर्मा ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है।

अब तक पांच वाद हो चुके हैं दायर : दिनेश शर्मा पूर्व में ठाकुर केशव देव महाराज मंदिर मलपुरा के सेवायत पवन कुमार शास्त्री की ओर से दायर वाद में पक्षकार बनने को प्रार्थना दे चुके हैं। इस पर सुनवाई आठ मार्च को होगी। उन्होंने अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से भी दायर वाद में भी पक्षकार बनने को प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें सुनवाई 9 मार्च को होगी। अब तक श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर पांच वाद दायर हो चुके हैं। इससे पहले पवन कुमार शास्त्री, महेंद्र प्रताप सिंह, हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव और अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री वाद दायर कर चुकी हैं।

स्टे की मांग पर अब सुनवाई नौ को : श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दायर वाद में स्टे के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र में सुनवाई अब नौ मार्च को होगी। महेंद्र प्रताप सिंह ने तीन दिन एक प्रार्थना पत्र देकर अदालत में आरोप लगाया कि शाही मस्जिद ईदगाह में तोड़फोड़ कर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर तत्काल रूप से रोक लगाई जाए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद अगली तिथि नौ मार्च तय की है। महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इसी दिन मूल वाद की सुनवाई के साथ ही कमीशन गठित करने और स्टे की मांग पर सुनवाई होगी।


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