श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स पर एडीए अफसरों की उड़ी नींद
लोहामंडी रोड स्थित श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स में अशमनीय एरिया और बेसमेंट में दुकान बनाने के केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने एडीए वीसी अनिल ढींगरा को तलब किया है, इससे अफसरों की नींद उड़ी है।
जागरण संवाददाता, आगरा: लोहामंडी रोड स्थित श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स में अशमनीय एरिया और बेसमेंट में दुकान बनाने के केस की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को होगी। कोर्ट ने एडीए वीसी अनिल ढींगरा को तलब किया है, इससे अफसरों की नींद उड़ी है।
छह साल पूर्व तत्कालीन एडीए वीसी रामस्वरूप ने श्रीनाथ कॉम्प्लेस में अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश दिए थे, लेकिन निर्माण टूटने के बदले डेढ़ दर्जन दुकानों का निर्माण हो गया। इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने एडीए वीसी को तलब किया है। एडीए की जांच में अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है। जिस पर सात दिनों के भीतर दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए कहा गया है।
जेई की मिलीभगत आई सामने
श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स में अशमनीय एरिया और बेसमेंट में दुकानों के निर्माण में जूनियर इंजीनियर (जेई) की मिलीभगत सामने आई है। जेई ने शिकायतों को नजरअंदाज किया। शिकायतों में फर्जी रिपोर्ट लगाई गई। अफसरों को गुमराह किया गया। अब तक जांच में लोहामंडी वार्ड में तैनात जेई दोषी पाए गए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ठप हो गई अधिशासी अभियंता के खिलाफ जांच
एडीए के पूर्व अधिशासी अभियंता राजीव दीक्षित और जेई धर्मवीर सिंह के खिलाफ चल रही जांच ठंडे बस्ते में चल गई है। एडीए सचिव हरीराम के आदेश पर तीन सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी। राजीव और धर्मवीर पर भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने का आरोप है।