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Shri Krishna Janmabhoomi Case: दो वादों पर नहीं हो सकी सुनवाई, एक निरस्त

Shri Krishna Janmabhoomi Case शैलेंद्र सिंह के उपस्थित न होने पर ईदगाह कमेटी ने जताई आपत्ति- कि जब बार-बार वादी उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इस तरह वाद चलाने से फायदा क्या।मनीष यादव के अधिवक्ता ने सुन्नी सेंट्ल वक्फ बोर्ड को सौंपे दस्तावेज

By Abhishek SaxenaEdited By: Published: Mon, 08 Aug 2022 06:25 PM (IST)Updated: Mon, 08 Aug 2022 06:25 PM (IST)
Shri Krishna Janmabhoomi Case: दो वादों पर नहीं हो सकी सुनवाई, एक निरस्त
Shri Krishna Janmabhoomi Case पद 26 अगस्त को भी सुनवाई होगी।

आगरा, जागरण टीम। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सोमवार को दो वादों पर अलग-अलग सुनवाई थी। लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। नारायणी सेना प्रमुख मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने की मांग की है। उन्होंने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की है।

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पोषणीयता पर सुनवाई की मांग की थी

पिछली सुनवाई में शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई करने की मांग की थी। मनीष यादव के वाद पर सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वाद से संबंधित करीब तीन हजार पृष्ठों की फाइल सौंपी गई है।

26 अगस्त की तिथि नियत की गई

वादी के अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि इस मामले में अब सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि नियत की गई है। उधर, लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने एडीजे सप्तम के न्यायालय में वाद दायर कर समस्त सनाधन धर्मियों की ओर से वाद दाखिल करने की अनुमति मांगी थी।

इस पर एडीजे सप्तम के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। लेकिन एडीजे सप्तम के अवकाश पर होने के कारण एडीजे पंचम के न्यायालय में सुनवाई की फाइल पहुंची।

तिथि बढ़ाने की मांग

शैलेंद्र सिंह के न्यायालय में उपस्थित न होेने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। शैलेंद्र सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई की तिथि बढ़ाने की मांग की गई। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने आपत्ति जताई कि जब बार-बार वादी उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह वाद चलाने से फायदा क्या।

दस वादों पर होनी है सुनवाई

न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है। उधर, सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में पूर्व में लखनऊ निवासी पंकज ने वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। लेकिन लगातार सुनवाई में अनुपस्थित रहने के कारण उनका वाद न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब इस मामले से संबंधित न्यायालय में केवल 10 वाद पर सुनवाई होनी है।

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