दरवेश हत्याकांड की सीबीआइ जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज Agra News
सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट में करें अपील।
By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 25 Jun 2019 12:25 PM (IST)Updated: Tue, 25 Jun 2019 12:25 PM (IST)
आगरा, जागरण संवाददाता। दरवेश हत्याकांड मामले की सीबीआइ जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सीबीआइ जांच के लिए अपील करें। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि महिला वकीलों की सुरक्षा चाहते हैं तो नई याचिका दायर करिये। गाजियाबाद की अधिवक्ता इंदू कॉल ने सीबीआइ जांच के लिए याचिका दायर की थी।
12 जून को दीवानी परिसर में अधिवक्ता अरविंद मिश्रा के चैंबर में यूपी बार कौंसिल अध्यक्ष दरवेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। दरवेश के सहयोगी रहे अधिवक्ता मनीष शर्मा ने गोलियां दागकर दरवेश की हत्या कर दी थी। इसके बाद उन्हाेंने खुद को भी गोली मार ली थी। इसके बाद से मनीष शर्मा का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। दो दिन पूर्व मनीष शर्मा की भी मौत हो गई।
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