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High Security Number Plate: वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो RTO मत जाना लौटना पड़ेगा बैरंग

High Security Number Plate आवेदन रसीद दिखाने वालों को मिलेगी राहत करा सकते हैं कार्य। नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए 7500 किलोग्राम से कम भार वाले पुराने वाहनों को दी गई समय सीमा 30 नवंबर समाप्त हो गई है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 01 Dec 2020 03:02 PM (IST)Updated: Tue, 01 Dec 2020 03:02 PM (IST)
High Security Number Plate: वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो RTO मत जाना लौटना पड़ेगा बैरंग
आवेदन रसीद दिखाने वालों को मिलेगी राहत, करा सकते हैं कार्य।

आगरा, जागरण संवाददाता। अगर आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है और आपने इसे लगवाने के लिए आवेदन भी नहीं किया है, तो किसी भी कार्य से संभागीय परिवहन कार्यालय मत जाना बैरंग होना पड़ेगा। नई नंबर प्लेट लगवाने के लिए 7500 किलोग्राम से कम भार वाले पुराने वाहनों को दी गई समय सीमा 30 नवंबर समाप्त हो गई है।

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15 अक्टूबर को नियम लागू होने के बाद शासन ने 7500 किलोग्राम से कम भार वाले निजी, व्यावसायिक वाहनों को 30 नवंबर और 28 फरवरी 2021 तक मध्यम, भारी व्यावसायिक वाहनों को प्लेट लगवाने के लिए समय दिया था। 7500 किलोग्राम में ही अधिकतर वाहन आ जाते हैं, जिनकी संख्या 10.60 लाख से अधिक है। वहीं जिले में कुल वाहनों की संख्या 11.03 लाख है। परिवहन कार्यालय के अनुसार अभी तक 97.6 हजार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग चुकी है। इसमें एक अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों के साथ ही पुराने वाहन भी सम्मिलित हैं। जिले में छह अधिकृत डीलर वाहन स्वामियों को प्लेट उपलब्ध करा रहे थे, जिनके लिए आनलाइन आवेदन किया गया है। 1200 से अधिक प्लेट के आवेदन लंबित हैं। आवेदन के 15 दिन बाद डीलर प्लेट उपलब्ध कराते हैं।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 नवंबर अंतिम तिथि थी, जिसमें कोई राहत नहीं दी गई है। ऐसे वाहन स्वामी जिन्होंने आनलाइन आवेदन कर दिया होगा वे रसीद दिखा कार्यालय में कार्य करा सकते हैं। अन्य का कोई भी कार्य नहीं होगा।

प्रमोद कुमार, आरटीओ प्रशासन 


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