जागरण पड़ताल: रोडवेज बसों में नियमों का ब्रेक फेल, जानिए कैसे बन रहा अधिनियम का मजाक Agra News
अधिकारियों का दावा रीजन की 600 बसों में लगी हैं सीट बेल्ट। जागरण की पड़ताल में दर्जनभर से अधिक बसों में नहीं मिली सीट बेल्ट।
आगरा, जागरण संवाददाता। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 बनने के बाद पुलिस और परिवहन विभाग 'सीट बेल्ट व हेलमेट न लगाने वालों पर लगातार शिकंजा कस रहा है। धड़ाधड़ चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन खुद परिवहन विभाग की बसों में सड़क सुरक्षा के इन मानकों का पालन नहीं हो रहा। अधिकतर बसों में ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट ही नहीं है, जहां है भी, वहां ड्राइवर इस्तेमाल नहीं कर रहे।
नए नियम के अनुसार बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन सरकारी महकमे के लिए तो कोई नियम जैसे मायने ही नहीं रखता। आगरा रीजन में 600 बसें हैं। बुधवार व गुरुवार को जागरण ने इन बसों में सीट बेल्ट के नियम पालन की पड़ताल की। आइएसबीटी पर रीजन की छह डिपो की कुछ बसों का निरीक्षण किया। इन बसों में सीट बेल्ट नहीं थी। कुछ में सीट बेल्ट थी, तो टूटी हुई। जिन बसों में सीट बेल्ट थी तो चालक बिना सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी चलाते मिले।
इन बसों में दुरुस्त नहीं मिली सीट बेल्ट
-ताज डिपो की आगरा-मैनपुरी मार्ग पर चलने वाली यूपी 85 एएफ 9582।
-ताज डिपो की आगरा- सौरोंजी- बरेली मार्ग की 0499 बस।
-फाउंड्रीनगर डिपो की बस यूपी 85 एएच 9655।
- ताज डिपो की आगरा-बरेली यूपी 85एटी 6710।
-फाउंड्री नगर की आगरा-ऋषिकेश मार्ग की यूपी85 एएफ 9645।
- आगरा फोर्ट की आगरा-बरेली यूपी 83एटी 7883।
- फाउंड्री नगर की आगरा-एटा-कासगंज मार्ग की यूपी 83- 4836।
- आगरा फोर्ट की आगरा-बरेली मार्ग की (एसी) यूपी 87 टी 1554
- आगरा फोर्ट की आगरा-दिल्ली मार्ग की यूपी 85 एटी 0494
- जेनर्म की महानगर सेवा की यूपी 80 बीटी 1211।
इन बसों में सीट बेल्ट थी, लेकिन चालक ने नहीं किया प्रयोग
- ईदगाह डिपो की आगरा-जयपुर से नेपाल बार्डर तक जाने वाली यूपी 85 एटी 0898 में सीट बेल्ट थी, लेकिन चालक बिना सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी चला रहा था।
- आगरा फोर्ट डिपो की आगरा-कासगंज-बरेली मार्ग पर चलने वाली यूपी 87 टी 1554 (एसी) में सीट बेल्ट थी, लेकिन चालक बिना सीट बेल्ट के ही गाड़ी चलाता मिला।
-इसी तरह साहिबाबाद डिपो की आगरा-यमुना एक्सप्रेस पर चलने वाली पिंक सेवा यूपी 78 एफएन 7596 में भी सीट बेल्ट थी, लेकिन चालक बिना सीट बेल्ट के ही गाड़ी चलाता मिला।
यह है नियम
बिना सीट बेल्ट के बस चलाते हुए पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (3), सपठित केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 177 के अन्तर्गत पहली बार में 500 रुपये तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। इसके बाद भी यदि चालक सीट बेल्ट नहीं लगाता तो उसके लाइसेंस को निलंबित करने का प्रावधान है।
समय समय पर किया जाता है चेक
रीजन में छह सौ गाडिय़ां हैं। इन्हें समय समय पर चेक किया जाता है। गाडिय़ों में कमी चेक करने के लिए भी टीम लगा रखी है। रिकार्ड के अनुसार सभी बसों में सीट बेल्ट लगी हैं। हो सकता है कुछ बसों में सीट बेल्ट टूट गई हो, उन्हें दिखवा कर सीट बेल्ट लगा दी जाएगी। सीट बेल्ट का पूरा स्टॉक हमारे पास है।
-एसपी सिंह, सेवा प्रबंधक, आगरा