आगरा में धोखाधड़ी के आरोप में जयपुर की कंपनी के प्रोपराइटर अदालत में तलब
खंदारी निवासी राम किंकर उपाध्याय ने अदालत में प्रस्तुत किया है वाद। जयपुर के मैसर्स हिंदुस्तान स्प्रिट लिमिटेड के प्रोपराइटर पर धोखाधड़ी का आरोप। वादी की फर्म पीपी कैप्स का निर्माण करती है माल मंगाने के बाद विपक्षी ने नहीं किया है पेमेंट।
आगरा, जागरण संवाददाता। लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में अदालत ने जयपुर के मैसर्स हिंदुस्तान स्प्रिट प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर को मुकदमे के विचारण के लिए तलब किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमित यादव ने प्रोपराइटरगण जसविंदर, रमन एवं रामरतन को 20 जुलाई को अदालत में तलब किया है।
आजाद नगर खंदारी निवासी राम किंकर उपाध्याय, मैसर्स उपाध्याय मैटल वर्क्स मैन्यू फ्रैक्चरर आफ पीसी कैप्स के प्रोपराइटर हैं। उन्होंने मैसर्स हिंदुस्तान स्प्रिट लिमिटेड, ग्राम पनियाला तहसील कठपुतली जिला जयपुर के जसविंदर, रमन एवं रामरतन के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार वादी की फर्म कैप्स का निर्माण एवं विक्रय करती है।
विपक्षीगण ने 24 जुलाई 2021 को वादी की फर्म को पीपी कैप्स का आर्डर देकर माल मंगाया था। विपक्षीगण द्वारा 5.29 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया। जिस पर वादी ने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से रमाशंकर शर्मा के माध्यम से धोखाधड़ी एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अमित यादव ने मुकदमे के विचारण के लिए 30 जुलाई को विपक्षीगण को अदालत में तलब किया है।