आगरा समेत प्रदेश की जेलों में आज से बंदी कर सकेंगे अपनों से मुलाकात, माननी होंगी ये शर्तें
मार्च 2020 से कोरोना के चलते बंद थी जेलों में मुलाकात। स्वजन की बंदियों से मुलाकात के लिए मुख्यालय ने जारी किया गाइड लाइन। प्रत्येक मुलाकाती को बंदियों से मिलने से पहले जेल-प्रशासन को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आगरा, अली अब्बास। आगरा समेत उत्तर प्रदेश की जेलों में मुलाकात के लिए तरस रहे एक लाख से ज्यादा बंदियों के लिए खुशखबरी है। वह सोमवार से अपने स्वजन से मुलाकात कर सकेंगे। आगरा मंडल की आठ जेलों में वर्तमान में करीब 12 हजार बंदी निरुद्ध हैं। जो करीब डेढ साल से अपनों से मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। सोमवार से इन बंदियों का अपनों से मुलाकात का सिलसिला शुरू हाे गया है ।
कोरोना संक्रमण के चलते आगरा मंडल समेत उत्तर प्रदेश की जेलों में मार्च 2020 के आखिरी सप्ताह से मुलाकात बंद कर दी गई थी। शासन ने यह कदम जेलों में निरुद्ध एक लाख से अधिक बंदियों को कोरोना संक्रमित होने से बचाने के लिए उठाया था। इस दौरान सेंट्रल जेल व जिला जेल में तीन दर्जन से ज्यादा बंदी और स्टाफ कोरोना संक्रमित हुआ। दो बंदियों की कोरोना के चलते मौत हुई। मगर, जेल प्रशासन द्वारा नियमित सैनिटाइजेशन और बंदियों को वैक्सीन कोराेना संक्रमण से बंदियों को बचाया गया। अब 16 अगस्त से मुलाकाती कुछ शर्तों के साथ बंदियों से मिल सकेंगे। ये नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं कि बंदियों को संक्रमण से बचाया जा सके।
ये है मुलाकात को लेकर जारी गाइड लाइन
- प्रत्येक मुलाकाती को बंदियों से मिलने से पहले जेल-प्रशासन को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
-बंदी से सप्ताह में एक बार में अधिकतम दो लोग ही मुलाकात कर सकेंगे।
-मुलाकात के दौरान कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। मुलाकाती को थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा।
-मुलाकात के बाद बंदियों को भी बैरक में जाने से पहले खुद के हाथ आदि को सैनिटाइज करना होगा।
बंदियों की स्वजन से सोमवार से मुलाकात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुलाकाती शासन द्वारा जारी कोराेना गाइड लाइन का पालन करते हुए बंदियों से मिल सकेंगे।
वीके सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक केंद्रीय कारागार