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आगरा में 105 ट्रांसपोर्टर को नोटिस देने की तैयारी, भूखंड पर कर रहे दूसरा काम

आगरा में ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना में दस से 20 साल में एडीए आवंटित किए हैं भूखंड सबसे अधिक सेक्टर तीन में 83 हैं भूखंड। भूखंड स्वामियों द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के बदले अन्य किए जा रहे हैं कार्य। कहीं ढाबा खुल गया तो कहीं चल रहा कोई दूसरा व्‍यवसाय।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 12:50 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 12:50 PM (IST)
आगरा में 105 ट्रांसपोर्टर को नोटिस देने की तैयारी, भूखंड पर कर रहे दूसरा काम
एडीए ट्रांसपोर्टर्स को नोटिस भेजने की तैयारी में है।

आगरा, जागरण संवाददाता। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने टीपी नगर के 105 ट्रांसपोर्टर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सभी ट्रांसपोर्टरों को नोटिस देने की तैयारी चल रही है। दस से 20 साल पूर्व इन्हें भूखंड आवंटित हुए थे। नियमानुसार आवंटित भूखंड में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय किया जाता है लेकिन इसके विपरीत ट्रांसपोर्टर ने ढाबा खोल लिया या फिर अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है। भूखंड आवंटन की शर्तों का उल्लंघन है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय न करने पर भूखंड का आवंटन निरस्त किया जाएगा।

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एडीए ने वर्ष 1976 में टीपी नगर योजना विकसित किया था। टीपी नगर का क्षेत्रफल 100 एकड़ है। इसमें 1424 भूखंड हैं। यह पांच वर्ग मीटर से 408 वर्ग मीटर तक हैं। एडीए ने अब तक 1377 भूखंड आवंटित किए हैं। वर्ष 2018 में टीपी नगर का सर्वे हुआ था। इसमें पाया गया कि 105 ट्रांसपोर्टर द्वारा अन्य व्यवसाय किया जा रहा है। एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि वर्ष 1991 में टीपी नगर योजना नगर निगम को हस्तांतरित की गई थी। वर्तमान में 47 भूखंड रिक्त हैं। इसका रकबा नौ हजार वर्ग मीटर है। अन्य व्यवसाय करने वाले ट्रांसपोर्टर को नोटिस जारी किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय शुरू करने के लिए कहा जाएगा। यह कार्य न करने पर भूखंड के आवंटन को निरस्त किया जाएगा।

बकायेदारों को जारी होंगे नोटिस

टीपी नगर में 30 से अधिक बकायेदार हैं। एडीए द्वारा बकायेदारों को नोटिस जारी किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू हो गई है।


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