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हो जाएं सावधान, कहीं जुर्माने की लिस्‍ट में आपका घर तो नहीं Agra news

आवासीय भवन में दुकान या रेस्‍टोरेंट जुर्माने के फेर में फंसेंगे 50 हजार भवन स्वामी। 100 वार्डो में 3.15 लाख हैं भवन स्वामी। एडीए ने मांगी नगर निगम से भवन स्वामियों की सूची।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Tue, 24 Sep 2019 01:40 PM (IST)Updated: Tue, 24 Sep 2019 01:40 PM (IST)
हो जाएं सावधान, कहीं जुर्माने की लिस्‍ट में आपका घर तो नहीं Agra news
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आगरा, जागरण संवाददाता। आवासीय भवन में दुकान या फिर रेस्टोरेंट चलाने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है। शहर में 50 हजार भवन स्वामी ऐसे हैं, जिन्हें हर माह जुर्माना देना होगा। अगर यह दुकान को बंद कर देते हैं तो जुर्माना लगना भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए एडीए ने नगर निगम से भवन स्वामियों की सूची मांगी है।

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नगर निगम के 100 वार्डो में 3.15 लाख भवन स्वामी हैं। 27 हजार व्यावसायिक भवन स्वामी हैं। इनसे अलग-अलग दर से टैक्स लिया जाता है। प्रदेश सरकार आवासीय भवन में व्यावसायिक गतिविधि पर अंकुश लगाने जा रही है। यह जिम्मेदारी एडीए को दी गई है। एडीए हर माह जुर्माना वसूलेगा। जुर्माना की दर दुकानें/ रेस्टोरेंट/ होटल/ शोरूम के एरिया के आधार पर तय की जाएगी। इसे लेकर पिछले दिनों प्रमुख सचिव, आवास दीपक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 50 हजार आवासीय भवन ऐसे हैं, जहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

27 हजार हैं अवैध निर्माण

गोरखपुर के बाद आगरा प्रदेश में दूसरा शहर है, जहां सबसे अधिक अवैध निर्माण हैं। इनकी संख्या 27 हजार के करीब है। शहर में सबसे अधिक अवैध निर्माण फतेहाबाद रोड, लोहामंडी, कमलानगर, शमसाबाद रोड, सिकंदरा और बोदला रोड पर हैं।

मांगा गया है डाटा

एडीए ने भवन स्वामियों का डाटा मांगा है। यह शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अरुण प्रकाश, नगरायुक्त


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