Court Order: चंडीगढ़ की कंपनी के चेयरमैन समेत आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश
Court Order एलकैमिस्ट ग्रुप आफ कंपनीज में सात साल पहले किया था निवेश। सदर के राजीव अग्रवाल के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने दिए आदेश। सीजेएम प्रीति सिंह ने थानाध्यक्ष हरीपर्वत काे मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।
आगरा, जागरण संवाददाता। निवेशक के साथ धोखाधड़ी करके उसकी रकम हड़पने के आरोप में कंपनी के चेयरमैन और निदेशकों समेत आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
सदर बाजार निवासी राजीव अग्रवाल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। राजीव का अारोप है कि वर्ष 2013 में उनसे चंडीगढ़ की एलकैमिस्ट ग्रुप आफ कंपनीज के चंदन मुखर्जी एवं दो एजेंट ने संपर्क किया। चंदन मुखर्जी ने बताया कि उनकी कंपनी का कार्यालय संजय प्लेस के प्रतीक टावर में भी है। इसके बाद एजेंटों ने उन्हें कंपनी की विभिन्न प्रोजेक्ट की जानकारी दी। उनसे प्लॉट, विला, फ्लैट, घर आदि लेने की कहा। प्लॉट या घर नहीं दे पाने पर 18 फीसद की ब्याज समेत रकम वापस करने का आश्वासन दिया।
चंदन मुखर्जी ने बताया कि कंपनी के चेयरमैन चंडीगढ़ निवासी कंवरदीप सिंह उर्फ केडी सिंह हैं। कंपनी की योजनाओं में बहुत से लोगों ने निवेश किया हुआ है। राजीव अग्रवाल के मुताबिक इस पर उन्होंने कंपनी के प्लॉट में एक लाख रुपये और मासिक योजनाओं में कुछ रकम पांच साल के लिए निवेश कर दी। वह और उनके दो साथी पांच साल तक कंपनी में नियमित रूप से निवेश करते रहे। प्रॉपर्टी पर कब्जा मांगा तो चंदन मुखर्जी और कंपनी के अधिकारी टालमटोल करने लगे। अपने स्तर से छानबीन की तो पता चला कि कंपनी के पास चंडीगढ़ और पंजाब में कोई भूखंड नहीं है। इस पर वह 19 अगस्त 2020 को कंपनी के संजय प्लेस कार्यालय पहुंचा तो वहां ताला लगा मिला। वह और अन्य निवेशक कंपनी के निदेशकों से दिल्ली मिलने गए तो उन्होंने निवेश की हुई रकम लौटाने से मना कर दिया।
राजीव अग्रवाल ने कंपनी के चेयरमैन केडी सिंह के अलावा निदेशकों कंवरदीप सिंह, सी.एस जौली, कृष्ण कबीर, बी.एम महाजन, बलवीर सिंह और एजेंट चंदन मुखर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। सीजेएम प्रीति सिंह ने थानाध्यक्ष हरीपर्वत काे मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए।