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New Voters: वोटर बनना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन कीजिए आवेदन, ये है प्रक्रिया

एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची होगी तैयार। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने डीएम को जारी किए आदेश।

By Edited By: Published: Wed, 16 Sep 2020 06:30 AM (IST)Updated: Wed, 16 Sep 2020 12:55 PM (IST)
New Voters: वोटर बनना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन कीजिए आवेदन, ये है प्रक्रिया
New Voters: वोटर बनना चाहते हैं तो अब ऑनलाइन कीजिए आवेदन, ये है प्रक्रिया

आगरा, अमित दीक्षित। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत ने वोटरों को सहूलियत दी है। त्रिस्तरीय पंचायत में वोटर बनने के लिए बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) या फिर जिला निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। वोटर बनने के लिए एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। छह नवंबर से 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदनों की जांच होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त, पंचायत मनोज कुमार ने मंगलवार को डीएम को आदेश जारी किए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी निधि श्रीवास्तव ने बताया कि वर्ष 2015 में ऑनलाइन आवेदन का विकल्प नहीं था। इस साल यह विकल्प दिया जा रहा है। एक अक्टूबर से बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। 29 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। वर्तमान में 15 ब्लॉकों में 19 लाख वोटर हैं।

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बीएलओ को इन बातों का रखना होगा ध्यान

- मोबाइल पर अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु एप डाउनलोन होना चाहिए।

- बिना मास्क लगाए घर से नहीं निकलना होगा।

- मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान दो फीट की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

- सैनिटाइजर की शीशी अपने साथ रखनी हाेगी।

यह है कार्यक्रम

- 16 से 30 सितंबर तक बीएलओ की तैनाती होगी और स्टेशनरी का वितरण होगा।

- एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाएंगे और मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे।

- 13 नवंबर से पांच दिसंबर तक वोटर लिस्ट का ड्रॉफ्ट तैयार होगा।

- छह दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।

- छह से 12 दिसंबर तक मतदाता सूची को लेकर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

- 13 से 19 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

- 20 से 28 दिसंबर तक मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर किया जाएगा।


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