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नई पहल: परेशान न हों अब हेल्‍थ बीमा पॉलिसी में मिलेगा CoronaVirus का भी इलाज

लगातार सामने आ रहे मामलों को देखकर इरडा ने की पहल। अब तक आगरा में सात जबकि देश में 43 मामले आए सामने।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 12 Mar 2020 11:16 AM (IST)Updated: Mon, 16 Mar 2020 05:30 PM (IST)
नई पहल: परेशान न हों अब हेल्‍थ बीमा पॉलिसी में मिलेगा CoronaVirus का भी इलाज
नई पहल: परेशान न हों अब हेल्‍थ बीमा पॉलिसी में मिलेगा CoronaVirus का भी इलाज

आगरा, संदीप शर्मा। हेल्थ बीमा कंपनियां अपने उपभोक्ताओंं के पास इसी तरह मेसेज भेजकर उन्हें जागरुक कर रही हैं। यह कवायद बीमा भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के निर्देश पर की जा रही है, क्योंकि इरडा ने हेल्थ बीमा में कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया भर में अपने पैर फैला रहा है। भारत में भी प्रभावित मरीजों की संख्या 43 जबकि आगरा में यह संख्या तक पहुंच गई है।

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केस वन

ट्रांस यमुना निवासी शिक्षिका स्वामी प्यारी के पास सोमवार को मेसेज आया कि उनकी हेल्थ बीमा पॉलिसी में अब कोरोना वायरस का इलाज भी शामिल होगा।

केस टू

नामनेर निवासी रवि शर्मा के पास भी हेल्थ बीमा पॉलिसी है। उनके पास भी मेसेज आया कि उनकी हेल्थ बीमा पॉलिसी में कोरोना वायरस (कोविड 19) का भी शामिल है।

जिले की यह है स्थिति

आगरा जिले में करीब दो लाख हेल्थ बीमा पॉलिसी धारक हैं, जिन्होंने तीन से 50 लाख या इससे ज्यादा का हेल्थ बीमा कराया है। ज्यादा संख्या पांच और दस लाख बीमा कवर की है। जबकि करीब एक दर्जन से ज्यादा कंपनियां इन बीमा को उपलब्ध करा रही हैं जिसमें शहर के बड़े-छोटे करीब 75 से ज्यादा अस्पताल कवर हैं।

बीमा धारकों को होगा लाभ

सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि इरडा ने कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए हेल्थ बीमा कंपनियों को सुझाव दिया था कि वह ऐसी योजना बनाए कि कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी हेल्थ बीमा में कवर हो जाए। साथ ही उसने कोरोना वायरस के इलाज से संबंधित दावों के जल्द निस्तारण के भी आदेश दिए थे, ताकि मरीजों को जल्द व सही इलाज मिल सके। इसके बाद ही बीमा कंपनियों ने यह फैसला लिया।

यह की थी सिफारिश

इरडा के जनरल मैनेजर हेल्थ डीवीएस रमेश ने ईसीजीसी और एआइसी को छोड़कर सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए थे कि वह ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें, जिसमें कोरोना वायरस (कोविड 19) के अंतर्गत हॉस्पीटलाइजेशन और इलाज का खर्च शामिल हो। यह निर्देश इरडा एक्ट 1999 की धारा 12 (2) (ई) के अंतर्गत जारी किया गया, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। 


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