ITR Filing: जारी हुआ नया 26 एएस फार्म, अब ई फाइलिंग को मिलेगा बढ़ावा
ITR Filing सीबीडीटी ने जारी किया नया 26एएस फॉर्म। विशेष वित्तीय लेने-देन का आसानी से मिलेगा लेखा-जोखा।
आगरा, जागरण संवाददाता। आयकर विभाग को लोगों के बचत खातों से नकद जमा- निकासी, अचल संपत्ती की खरीद-फरोख्त, क्रेडिट- कार्ड भुगतान, शेयर खरीद, डिबेंचर, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड, वस्तु व सेवाओं के लिए नकद भुगतान आदि की जानकारी बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों और बांड जारी करने वाले संस्थानों और पंजीयकों से लगातार मिल रही है। अब यह सारी सूचनाएं विभाग के नए फॉर्म 26एएस में भी उपलब्ध होंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी है।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि लोगों के विशेष वित्तीय लेनदेन के लेखे-जोखे की सूचनाएं अब फॉर्म 26एएस के भाग-ई में दिखाई देंगी। इससे स्वैच्छिक अनुपालन, कर जवाबदेही और ई-रिटर्न दाखिल करने में सुगमता सुनिश्चित होगी। नया फॉर्म 26एएस अपना आयकर रिटर्न जल्दी और सही ढंग से ई-फाइल करने में करदाताओं मददगार है। दरअसल आयकर विभाग विभाग का नया 26एएस फॉर्म में किसी भी वित्त वर्ष में करदाताओं के ऊंचे मूल्य के लेनदेन का अतिरिक्त ब्योरा होगा। यह फॉर्म स्वैच्छिक अनुपालन तथा आयकर रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक रूप में जमा कराने में सुगमता लाएगा।
ऐसे मिलेगी जानकारी
फॉर्म 26एएस वार्षिक एकीकृत कर का लेखाजोखा है। आयकरदाता अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) के जरिये आयकर विभाग की वेबसाइट से इस पर पहुंच सकते हैं। पहले के फॉर्म 26एएस में किसी एक पैन का स्रोत पर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के अलावा कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मसलन अन्य करों का भुगतान, रिफंड और टीडीएस चूक का ब्योरा होता था। इस नए फॉर्म में विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेनदेन का विवरण होगा। इससे आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपने सभी प्रमुख वित्तीय लेनदेन की जानकारी रहेगी।