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Recovery of Fine: TTZ में करोड़ों का जुर्माना, जमा नहीं हुआ एक रुपया

Recovery of Fine एनएचएआइ पर हाईवे के काम में धूल उड़ाने पर किया गया था 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Thu, 03 Sep 2020 08:32 AM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2020 08:32 AM (IST)
Recovery of Fine: TTZ में करोड़ों का जुर्माना, जमा नहीं हुआ एक रुपया
Recovery of Fine: TTZ में करोड़ों का जुर्माना, जमा नहीं हुआ एक रुपया

आगरा, जागरण संवाददाता। टीजेड में पर्यावरण क्षतिपूर्ति पर जुर्माना तो करोड़ों रुपये का हुआ, लेकिन वसूली एक रुपये की नहीं हो पाई है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) और जल निगम पर जुर्माना लगाया था। मामला शासन स्तर पर पहुंचने के बाद ठंडा पड़ गया।

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आगरा-दिल्ली हाईवे को सिक्स लेन करने के काम में एनएचएआइ के फरीदाबाद/ आगरा खंड द्वारा मानकों का पालन नहीं किया था। हाईवे पर काम से धूल कण उड़ने से ताजनगरी की हवा जहरीली हुई और लोगों की सेहत को नुकसान हुआ। टीटीजेड अथॉरिटी के चेयरमैन कमिश्नर अनिल कुमार के निर्देशों पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अौर यूपीपीसीबी ने पांच वर्षों तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर 6.84 करोड़ रुपये के जुर्माने का आकलन अगस्त, 2019 में किया था। एनएचएआइ को यह जुर्माना अदा करने को कहा गया था। इसे एक वर्ष हो गया, लेकिन एक रुपये जुर्माना नहीं वसूला जा सका।

इसी तरह यूपीपीसीबी के लखनऊ मुख्यालय ने दिसंबर, 2019 में जल निगम पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं चलने और जल, वायु व मृदा प्रदूषण करने पर 15 लाख रुपये का जुर्माना किया था। धांधूपुरा, पीलाखार, नगला बूढ़ी स्थित सीवेज ट्रीटमेट प्लांट से यमुना में प्रदूषित पानी छोड़े जाने पर यह जुर्माना हुआ था। यूपीपीसीबी ने पांच वर्ष तक पर्यावरण को क्षति पहुंचाने पर बाद में सात करोड़ रुपये के जुर्माने की संस्तुति बोर्ड को भेजी थी। आठ माह में जल निगम ने एक रुपया जुर्माने का अदा नहीं किया।

यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन यादव ने बताया कि मामला शासन स्तर पर लंबित है। वहां से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उनके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। 


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