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पहले दिन तो बच गए, चालान पर नया जुर्माना पड़ेगा बहुत भारी Agra News

रविवार से बढ़ी दर से होने थे चालान फिर भी नहीं हो सके। सड़कों पर नहीं नजर आया कोई अंतर नियमों को तोड़ते दिखे लोग।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Mon, 02 Sep 2019 09:15 AM (IST)Updated: Mon, 02 Sep 2019 09:15 AM (IST)
पहले दिन तो बच गए, चालान पर नया जुर्माना पड़ेगा बहुत भारी Agra News
पहले दिन तो बच गए, चालान पर नया जुर्माना पड़ेगा बहुत भारी Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत बढ़ी दर रविवार को लागू होने थीं। यहां सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं हो सका। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने पहले दिन पुरानी दर पर ही चालान किए।

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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती के लिए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है। इसके तहत जुर्माने की दर काफी बढ़ा दी गई हैं, जिससे लोग नियम तोड़ने से डरें। संशोधन में कई प्रावधान किए गए हैं जैसे ड्राइविंग के समय मोबाइल पर बातचीत करने पर 1000 से बढ़ाकर जुर्माना 5000 रुपये कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस में होने पर 500 की वजह 5000 रुपये देने होंगे। बगैर परमिट के ड्राइविंग करने पर 5000 की जगह 10000 रुपये देने होंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 की जगह अब 10 हजार भुगतने होंगे। बाइक को स्टाइलिश बनाने के लिए साइलेंसर लगाने, हैंडल बदलने पर 5000 रुपये का जुर्माना होगा। रैश ड्राईविंग करने पर 15 हजार का जुर्माना होगा। स्टंट करने पर 10000 रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। रविवार से बढ़ी हुई दरों से ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान होने थे। ट्रैफिक पुलिस ई चालान करती है। यह एनआइसी के माध्यम से किया जाता है। बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिए इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना था। यह समय से अपडेट नहीं हो सका। इसलिए रविवार को पुरानी दरों पर ही ट्रैफिक पुलिस ने चालान किए।


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