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दस महीने बाद आगरा में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मुकदमे हो चुके हैं लंबित

इस साल फरवरी में लगी थी लोक अदालत। कोरोना संक्रमण काल के चलते बीच में नहीं लगी थी। शनिवार को दस महीने बाद लगेगी लोक अदालत। चेक बाउंस से संबंधित मामले बैंक रिकवरी से संबंधित मामले मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद श्रम से संबंधित वादों की होगी सुनवाई।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 10 Dec 2020 04:05 PM (IST)Updated: Thu, 10 Dec 2020 04:05 PM (IST)
दस महीने बाद आगरा में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, हजारों मुकदमे हो चुके हैं लंबित
आगरा में 12 दिसंबर को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

आगरा, जागरण संवाददाता। कोरोना वायरस संक्रमण काल के चलते दस महीने बाद शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत मे कई हजार लंबित मुकदमों का निस्तारण होने की उम्मीद है।

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इस साल फरवरी में लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण के चलते हुए लाकडाउन के चलते अदालतें भी बंद रही थीं। दस महीने बाद अब 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में जिला न्यायालय, एवं जनपद की सभी तहसीलों में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न वादों का निस्तारण किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से वह राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का निस्तारण कराकर इसका लाभ उठाने की अपील की है।

इन मामलों का होगा निस्तारण

चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम से संबंधित वाद, बिजली और पानी के बिल से संबंधित मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक मामले, भूमि अध्याप्ति वाद, सेवानिव़ृत्ति के परिलाभों संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, अन्य सिविल वाद आदि। राष्ट्रीय लोक अदालत में इन सभी वादों का निस्तारण किया जाएगा।

कोविड-19 गाइड लाइन का रखा जाएगा ध्यान

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में आने वाले लोगों को कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करना होगा। वह मास्क लगाकर ही दीवानी परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। 


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