Move to Jagran APP

ShriKrishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर वाद खारिज, जाएंगे अब हाईकाेर्ट

ShriKrishna JanamBhoomi श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह परिसर के बीच के विवाद पर बुधवार दोपहर मथुरा कोर्ट में हुई सुनवाई में वादी पक्ष ने सारे पक्ष रखे। अदालत परिसर में दाखिल होने वाले हर व्‍यक्ति की हो रही सघन तलाशी।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2020 12:23 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2020 06:36 PM (IST)
ShriKrishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में दायर वाद खारिज, जाएंगे अब हाईकाेर्ट
मथुरा में श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह परिसर। फाइल फोटो

आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने को लेकर दायर दावा बुधवार को सुनवाई के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने वाद चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना। अब वादी पक्ष इस मामले में अपनी हाईकोर्ट में दायर करेगा।

loksabha election banner

श्रीकृष्ण जन्मस्थान से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने को लेकर श्रीकृष्ण विराजमान, अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन छाया शर्मा की अदालत में दावा दायर किया था। इस मामले में सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई थी। बुधवार सुबह वादी पक्ष के वादी रंजना अग्निहोत्री अन्य वादी और अपने अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन के साथ अदालत पहुंचीं। यहां 11.35 बजे सुनवाई शुरू हुई, करीब 22 मिनट तक सुनवाई हुई। वादी पक्ष ने कोर्ट में कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम है, शाही मस्जिद ईदगाह से समझौता श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने किया था। जमीन का मालिक ट्रस्ट है, ऐसे में सेवा संघ को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, समझौता अवैध है, समझौता रद किया जाए। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया वरशिप एक्ट 1991 यहां लागू नहीं हुआ होता है, क्योंकि 1968 में समझौता हुआ है और उसकी डिक्री 1973 में हुई है। एक्ट यहां लागू नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि संकल्प अमर है और महाराजा पटनीमल ने मंदिर बनाने के संकल्प के साथ ही ये जमीन खरीदी थी। वादी के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि अदालत ने बाहरी लोगों द्वारा दावा दायर करने पर आपत्ति जताई थी, इस पर उन्होंने तर्क दिया कि भगवान सबके हैं, पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है, इसलिए कोई भी अपना दावा दायर कर सकता है। करीब 22 मिनट तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने ये कहकर दावा खारिज कर दिया कि केस चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। वादी के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

यहां उन्होंने एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर और एसपी सुरक्षा रोहित मिश्रा से जन्मस्थान की सुरक्षा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने यहां तैनात पुलिस फोर्स की जानकारी के साथ ही कितने पुलिस कर्मी कम हैं इसकी जानकारी की। जन्मस्थान की सुरक्षा में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.