जागरण संवाददाता, आगरा: जेठानी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की आरोपित दो देवरानी स्वाति पत्नी भोलू व शिखा शर्मा पत्नी ताराचंद निवासी ताजगंज को अपर जिला जज दिनेश तिवारी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना 13 जून 2016 की है।

सेमरी का ताल ताजगंज निवासी सोनू शर्मा ने दर्ज अभियोग में बताया था कि उसकी चाची शिखा, स्वाति, चाचा लोकेंद्र उर्फ भोलू और बाबा मोहन सिंह गाली-गलौच करने लगे। लोकेंद्र ने मिट्टी का तेल सुषमा पर छिड़क दिया। चाची और चाचा ने मिलकर जला दिया। 15 जून को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी।

Edited By: Nitesh Srivastava