आगरा में वरिष्ठ अधिवक्ता की पत्नी और बेटी की हत्या में भतीजे को आजीवन कारावास
Murder Case in Agra वर्ष 2015 में मां-बेटी की हत्या गौरव गुलाटी ने की थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में गौरव गुलाटी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गौरव गुलाटी अधिवक्ता का भतीजा है। वर्ष 2015 से ही आरोपित बंद है जेल में।
आगरा, जागरण संवाददाता। अधिवक्ता की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में आरोपित भतीजे गौरव गुलाटी को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया। सोमवार को एडीजे मोहम्मद राशिद ने उसे आजीवन कारावास का आदेश सुना दिया। छह वर्ष पहले अधिवक्ता की पत्नी और बेटी की घर में ही हत्या हुई थी।
हरीपर्वत क्षेत्र में खंदारी कालाेनी निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन गुलाटी की पत्नी रमा और बेटी दीक्षा की 23 जून 2015 को घर में ही हत्या की गई थी।पुलिस ने 30 जून 2015 को अधिवक्ता के भतीजे प्रतापपुरा निवासी गौरव गुलाटी को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश किया था।इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद गौरव गुलाटी के खिलाफ लूट, हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धारा में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इसमें 25 गवाहों की गवाही शामिल थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाहों की गवाही कराई। इनमें वादी प्रवीन कुमार गुलाटी, उनकी बेटी निधि गुलाटी, पीएम करने वाले चिकित्सक,विवेचक, आरोपित की गिरफ्तारी करने वाली टीम में शामिल पुलिसकर्मी, पंचनामा भरने वाले, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक व अन्य शामिल हैं।सोमवार को अदालत ने आरोपित गौरव गुलाटी को साक्ष्यों को आधार पर दोषी करार दे दिया। जेल से आरोपित को भी अदालत में तलब किया गया था। आरोपित के सामने ही अदालत ने उसे आजीवन कारावास देने का आदेश सुनाया।
बहन के अपमान का बदला लेने को ली ताई और चचेरी बहन की जान
आरोपित ने गिरफ्तारी के बाद बताया था कि घटना से कुछ माह पहले प्रवीन कुमार गुलाटी की बेटी निधि की शादी थी। इसमें गौरव, उसकी बहन अंकिता और पिता सुनील भी शामिल हुए थे। किसी बात पर सुनील से प्रवीन कुमार की पत्नी रमा की कहासुनी हो गई थी। गौरव को तब लगा था कि ताई ने उसकी बहन और पिता का अपमान किया है। इसी अपमान का बदला लेने को उसने ताई की हत्या की थी।दीक्षा ने उसे पहचान लिया था। इसलिए उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए। इनके आधार पर आरोपित को अदालत ने सजा सुनाई।