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हत्यारे चोर को आजीवन कारावास, गृह स्वामी को मार दी थी गोली

कोर्ट ने तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में किया बरी 15 अगस्त 2016 की है घटना

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 06:20 AM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 06:20 AM (IST)
हत्यारे चोर को आजीवन कारावास, गृह स्वामी को मार दी थी गोली
हत्यारे चोर को आजीवन कारावास, गृह स्वामी को मार दी थी गोली

आगरा जागरण संवाददाता। चोरी के दौरान जगार होने पर गृह स्वामी की गोली मारकर हत्या के आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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बोदला क्षेत्र निवासी शशि कपूर 15 अगस्त 2016 की रात अपने मकान में सो रहे थे। आधी रात घर में खटपट की आवाज होने पर उनकी आंख खुल गयी। उन्होंने घर में घुसे चोरों को टोक दिया। इस पर चोर शशि कपूर के सीने में गोली मारकर भाग गए थे। इससे बस्ती वालों में जगार हो गयी। यह देख चोर अपनी बाइक छोड़कर भाग गए थे। गोली लगने से शशि कपूरी की मौत हो गयी थी। मामले में मृतक के भाई कैलाश वरुण ने मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने 17 अगस्त को हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपित रहीसो को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। रहीसो ने घटना में जफर उर्फ शानू, राहुल और मान सिंह को भी शामिल बताया था। मामले की पुष्टि के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दस गवाहों को पेश किया गया। विगत दिवस मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज मोहम्मद राशिद ने आरोपित रहीसो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपितों जफर, राहुल और मान सिंह को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया।


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