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पत्नी का हत्‍यारा अब जिंदगी का हर पल काटेगा सलाखों के पीछे, जानिए पूरा मामला Agra News

थाना एत्‍मादपुर में दर्ज हुआ था मामला। सन 2016 में की थी दहेज के चलते पत्‍नी की हत्‍या।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Thu, 20 Jun 2019 02:19 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jun 2019 02:19 PM (IST)
पत्नी का हत्‍यारा अब जिंदगी का हर पल काटेगा सलाखों के पीछे, जानिए पूरा मामला Agra News
पत्नी का हत्‍यारा अब जिंदगी का हर पल काटेगा सलाखों के पीछे, जानिए पूरा मामला Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर बाइस हजार रुपये अर्थ दंडित भी किया गया है।

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थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार नौ मई 2016 को फीरोजाबाद निवासी वादी बलराम की बहन कुसमा देवी की शादी नगला केहरी के प्रदीप के साथ हुई थी। बलराम का आरोप है कि कुसमा देवी के ससुराली दहेज से संतुष्ट नहीं थे। प्रदीप और उसके परिजन कुसमा का उत्पीडऩ करने लगे। पचास हजार रुपये दे दिए। इसके बाद भी ससुराली पुन: प्लाट की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उन्होंने कुसमा की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के एक दिन बाद 20 जुलाई 2017 को तहसीलदार के निर्देश पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। बलराम की तहरीर पर कुसमा के पति प्रदीप, सास मीरा देवी, ससुर रविंद्र सिंह के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पति प्रदीप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सास एवं ससुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।  

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