काम की है खबर, 31 जुलाई तक आइटीआर नहीं भरा तो देना पड़ेगा जुर्माना Agra News
व्यक्तिगत आयकरदाताओं को दाखिल करना है आरटीआर। बैंकों में लग रही पासबुक अपडेट कराने को लाइन।
आगरा, जागरण संवाददाता। इंडिविजुअल्स, हिंदू अविभाजित परिवारों और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है, इन तीनों के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में हुई आय के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2019 है। कंपनियों और किसी कंपनी के वर्किंग पार्टनर्स जैसे दूसरे श्रेणी के करदाताओं पर 31 जुलाई की समयसीमा लागू नहीं होती है।
ये है तिथि
सीए दीपिका ने बताया कि सभी इंडिविजुअल्स/असेसीज जिनके खाते ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, उसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। कंपनी, ऐसे इंडिविजुअल या अन्य एंटिटि जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग जरूरी है, जैसे प्रॉपर्टीशिप, फर्म आदि के लिए 30 सितंबर, ऐसे असेसीज जिन्हें सेक्शन 92 ई के तहत रिपोर्ट देनी होती है, उनकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है।
टैक्स नोटिस से बचना है तो न करें ये गलतियां
इंडिविजुअल्स इस बार अगर 31 जुलाई, 2019 तक आइटीआर नहीं भी फाइल कर पाएंगे तो भी आपके पास मौका होगा। आप 31 मार्च, 2020 तक बिलेटेड आइटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपने यह डेडलाइन भी मिस कर दी तो आप आइटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आइटीआर फाइल करने का नोटिस नहीं मिला हो।
देर से आइटीआर फाइल करने पर जुर्माना
समयसीमा के बाद आइटीआर फाइल करने पर जुर्माने का एलान बजट 2017 में किया गया था जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 का आइटीआर फाइल किया गया था। उससे पहले संबंधित आकलन वर्ष की समयसीमा पार करने के बाद जुर्माना लादने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास होता था। अब इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 234एफ डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर जुर्माना तय कर दिया गया है।
कब, कितना देना होगा जुर्माना
तारीख जुर्माना
एक अगस्त से 31 दिसंबर, 2019 तक पांच हजार रुपये
एक जनवरी से 31 मार्च, 2020 तक 10 हजार रुपये
नोट:सालाना 5 लाख रुपये तक की कुल आमदनी वाले छोटे करदाताओं से ज्यादा-से-ज्यादा 1 हजार रुपये ही वसूले जा सकते हैं। यानी, ऐसे टैक्सपेयर्स 31 जुलाई, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 के तक जब भी आइटीआर फाइल करेंगे, उन पर लेट फाइन के तौर पर 1 हजार रुपये ही लगेंगे।
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