आगरा तेजाब कांड: निर्दोष ने काटी 13 महीने जेल, अब असली आरोपी होंगे तलब
Agra News: शाहगंज, आगरा में चार साल पहले हुए तेजाब हमले में निर्दोष कल्लू को 13 महीने जेल में बिताने ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
शाहगंज तेजाब कांड में निर्दोष कल्लू 13 महीने जेल में रहा।
न्यायालय ने पुलिस जांच पर सवाल उठाए, कल्लू को बरी किया।
असली आरोपी रिजवान और फैजान अब अदालत में तलब।
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: शाहगंज में चार वर्ष पूर्व एक महिला और उसके दो बच्चों पर तेजाब फेंकने के मामले में असली आरोपितों ने साजिश रची थी। बड़े भाई की पत्नी और बच्चों पर तेजाब डालने के बाद पड़ोसी कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। इस दौरान निर्दोष कल्लू को 13 महीने जेल में बिताने पड़े। न्यायालय ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें पुलिस की विवेचना पर सवाल उठाते हुए निर्दोष को राहत दी गई है।
शाहगंज में वर्ष 2022 में एक ही परिवार के तीन लोगाें पर फेंका था तेजाब
घटना मई 2022 की है, जब शाहगंज के कोलियाई निवासी असलम की पत्नी रेशमा, बेटी इल्मा और बेटा साहिल छत पर सो रहे थे। इस दौरान उन पर तेजाब फेंका गया। असलम के अनुसार, पुलिस ने घबराहट में उसे बिना पढ़वाए झूठी तहरीर पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, जिसके आधार पर कल्लू को फंसाया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों ने सच्चाई बयान की।
निर्दोष की रिहाई के साथ ही वास्तविक आराेपितों को किया तलब, नए सिरे से चलेगा मुकदमा
वादी के अधिवक्ता नरेश पारस ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि तेजाब कल्लू ने नहीं, बल्कि असलम के भाइयों रिजवान और फैजान ने फेंका था। पारिवारिक विवाद के चलते यह खौफनाक वारदात हुई थी।
अपर सत्र न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय की अदालत ने गवाहों के बयानों का गहनता से अवलोकन किया और पाया कि साक्ष्यों के आधार पर रिजवान और फैजान ही असली आरोपित हैं। न्यायालय ने दोनों को धारा 326 ए और 506 के तहत विचारण के लिए 15 सितंबर 2026 को तलब किया है। मुकदमे का ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा।
