Move to Jagran APP

HSRP: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कॉमर्शियल वाहनाें की समय सीमा खत्म, अब देना होगा मोटा जुर्माना

HSRP आगरा में 50 प्रतिशत से अधिक वाहन स्वामियों ने नहीं लगवाई हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगेगा पांच हजार का जुर्माना। 30 सितंबर वर्ष 2021 तक लगनीं थीं व्यवसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। प्लेट के लिए आवेदन प्रक्रिया है आसान।

By Prateek GuptaEdited By: Published: Mon, 03 Oct 2022 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 03 Oct 2022 09:16 PM (IST)
HSRP: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर कॉमर्शियल वाहनाें की समय सीमा खत्म, अब देना होगा मोटा जुर्माना
HSRP: आगरा में कॉमर्शियल वाहनाें के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।

आगरा, जागरण संवाददाता। जिन व्यवसायिक वाहन स्वामियों ने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, वे जल्द लगवा लें। अगर चेकिंग में पकड़े जाएंगे तो पांच हजार का जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर वर्ष 2021 थी, जो निकल चुकी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने में व्यवसायिक वाहन स्वामी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। 50 प्रतिशत से कम वाहन स्वामियों ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाईं हैं। ऐसे वाहनों के विरुद्ध प्रवर्तन विभाग चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करने जा रहा है।

loksabha election banner

ये भी पढ़ेंः HSRP: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने में इस वेबसाइट से आएगा बस इतना खर्च

40 हजार हैं कॉमर्शियल वाहन

आगरा जनपद में व्यवसायिक पंजीकृत वाहनों की संख्या कुल 40 हजार है। जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर वर्ष 2021 थी। अंतिम तिथि को निकलने हुए एक साल हो चला है। बावजूद इसके अभी तक मात्र 27851 व्यवसायिक वाहनों में ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लग सकीं हैं। अभी तक शेष वाहनों पर क्यों नहीं लग सकीं हैं, इसका विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। निर्धारित तिथि के बाद ऐसे वाहनों के विरुद्ध परिवहन विभाग सख्ती दिखाने जा रहा है। इसके लिए टीमों का गठन कर कार्रवाई के लिए योजना तैयार की गई है।

ये भी पढ़ेंः क्या हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फीचर, रजिस्ट्रेशन से छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे वाहन चोर

पांच हजार का है जुर्माना

जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, और वे चेकिंग में पकड़े जाते हैं तो उनसे पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

वाहन स्वामी निर्धारित वेबसाइट bookmyhsrp.com/index.aspx पर जाएं। इस साइट से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भुगतान करने और वाहन कंपनी के डीलर को चुनने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध है। आवेदन के 15 से 20 दिन के अंदर प्लेट तैयार हो जाती है, जिसे संबंधित डीलर से लगवा सकते हैं। वाहन निर्माणदायी संस्था हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का निर्माण करती है। संस्था ने डीलर नियुक्त कर रखे हैं। वहीं वाहन कंपनियों ने इसके लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर रखा है। दोपहिया वाहनों के लिए ये शुल्क 367 से 428 रुपये तक निर्धारित है। वहीं चार पहिया वाहनों के लिए 670 से 815 रुपये तक निर्धारित हैं।

निर्धारित तिथि के मुताबिक जिन वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगीं हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अब अभियान चलाकर ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

कपिलदेव, आरटीओ प्रवर्तन, आगरा


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.