Krishna JanamBhoomi: श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले मेें सुनवाई अब 19 फरवरी को
Krishna JanamBhoomi श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान व शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने दाखिल किए वकालतनामा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पहले से दो वाद दायर हैं। एक वाद अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने दायर किया। दूसरा वादी हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव की ओर से दायर है।
आगरा, जेएनएन। श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में तीसरे वाद में शुक्रवार को प्रतिवादी श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने अपने-अपने वकालतनामा दाखिल किए हैं। इस मामले में अभी श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को वकालतमाना दाखिल करना है। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तिथि तय की है।
21 दिसंबर को भगवान केशव देव महाराज की ओर से उनके अनुयायी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह आदि ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले को लेकर वाद दायर किया था। अब तक एकमात्र यही वाद था, जो अदालत ने पहली बार में ही स्वीकार कर लिया। वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी 13.37 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दिए जाने की मांग की गई है। अदालत की ओर से प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए थे। इनमें शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से वकालतनामा दाखिल किए गए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से अभी वकालनामा दाखिल नहीं हुआ। वादी अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की गई है। बताते चलें कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में पहले से दो वाद दायर हैं। इनमें एक वाद लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने दायर किया है जबकि दूसरा वादी हिंदू आर्मी चीफ मनीष यादव की ओर से दायर किया गया है। अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री के केस की सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत में 28 जनवरी की तारीख तय है, जबकि मनीष यादव की ओर से दायर मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में 29 जनवरी को होगी।