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GST Return: नुकसान से बचना है तो 24 नवंबर तक भर लें अक्टूबर माह का जीएसटी रिटर्न

GST Return 24 नवंबर तक पूरी कर लें जीएसटी थ्रीबी की सारी औपचारिकता। देरी पर विलंब शुल्क के साथ चुकानी पड़ सकती है ब्याज भी। पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे व मझोले व्यापारियों-कारोबारियों के लिए जीएसटी का मासिक रिटर्न थ्रीबी भरना बेहद जरूरी है।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2020 08:41 AM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2020 08:41 AM (IST)
GST Return: नुकसान से बचना है तो 24 नवंबर तक भर लें अक्टूबर माह का जीएसटी रिटर्न
24 नवंबर तक पूरी कर लें जीएसटी थ्रीबी की सारी औपचारिकता।

आगरा, जागरण संवाददाता। त्योहार और सहालग की भाग-दौड़ में व्यस्त हैं, तो समय निकाल कर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का मासिक रिटर्न थ्रीबी समय से दाखिल कर लें। अक्टूबर 2020 का मासिक जीएसटी रिटर्न थ्रीबी का दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। इसे टैक्स के साथ भरना है, देरी हुई या रिटर्न भरने से चूके, तो भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

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सीए सौरभ अग्रवाल ने बताया कि पांच करोड़ तक के टर्नओवर वाले छोटे व मझोले व्यापारियों-कारोबारियों के लिए जीएसटी का मासिक रिटर्न थ्रीबी भरना बेहद जरूरी है। अक्टूबर 2020 माह का यह रिटर्न 24 नवंबर तक भरा जाएगा। इसके साथ टैक्स भी भरना होगा। त्योहार और सहालग के दौरान कारोबारी अपनी रिटर्न दाखिल करने की औपचारिकताएं भी समय से पूरी कर लेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं।

देरी पर यह होगी कार्रवाई

टैक्सेशन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एड. रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि जीएसटी मासिक रिटर्न थ्रीबी समय से न भरने पर 50 रुपये प्रतिदिन से हिसाब से विलंब शुल्क चुकाना पड़ सकता है। साथ ही विलंब अवधि के लिए कुल देय टैक्स पर 1.5 फीसद की मासिक दर पर ब्याज भी चुकानी पड़ सकती है।

सर्वर की सुस्ती न खड़ी कर दे परेशानी

जीएसटीएन पोर्टल की सुस्ती किसी से छिपी नहीं है। पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों और कारोबारियों को भी मासिक रिटर्न दाखिल करने में खासी परेशानी झेलनी पड़ी थीं। यदि छोटे व मझोले व्यापारी और कारोबारी इसे भरने में अंतिम समय तक का इंतजार करेंगे, तो उन्हें परेशानी झेलनी पड़ सकती है। 


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