GST: धोखाधड़ी से बचने को सतर्क रहें उपभोक्ता, एमआरपी में शामिल है जीएसटी
GST सरकार ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए किया ट्वीट। अनुचित बिलिंग पर दर्ज कराएं शिकायत।
आगरा, जागरण संवाददाता। सरकार ने उपभोक्ताओं का जागरूक करने को एक ट्वीट जारी किया है, जिसमें उपभोक्ताओं को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ट्वीट में जानकारी दी गई है कि जीएसटी अधिकमत खुदरा मूल्य (एमआरपी) में ही शामिल हैं, लिहाजा इसे अलग से मांगे जाने पर आप उन्हें सूचित कर सकते हैं।
सीए प्रार्थना जालान ने बताया कि यह ट्वीट सरकार ने अपने ट्वीटर एकाउंट एट एएसके जीएसटी-जीओआइ के माध्मय से जारी किया है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने जीएसटी से जुड़े प्रश्नों के निदान के लिए एक हेल्पलाइन भी स्थापित किए जाने की जानकारी दी है। ट्वीट में सरकार ने खुदरा बिल पर एमआरटी कैसे रखा जाना चाहिए, इसका उदाहरण भी पेश किया है। इस तरह से जीएसटी को लेकर व्यापारियों, उपभोक्ताओं की चिंताओं को खत्म करने के साथ उन्हें जागरुक करने के लिए यह पहल की है।
अनुचित बिलिंग पर करें शिकायत
अनुचित बिलिंग की शिकायत करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000, 14404 जारी किया गया। यदि आपसे एमआरपी पर गलत तरह से जीएसटी चार्ज किया जाता है, आप इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ जीएसटी हेल्प डेस्क के ई-मेल आइडी सीबीईसी मित्र डॉट हेल्पडेस्क एट आइसीईगेट डॉट जीओवी डॉट इन और हेल्पडेस्क एट जीएसटी डॉट जीओवी डॉट इन पर मेल करके, जीएसटी हेल्प डेस्क के नंबर 1800-1200-232 व 0120-4888999 पर फोन करके या जीएसटी ट्वीटर हैंडल एट एएकसेआस्क जीएसटी अंडरस्कोर जीओआइ और एट एएसके जीएस टेक पर भी शिकायत कर सकते हैं।