New Motor Vehicle Act 2019: सड़क पर दौड़ानी है गाड़ी, तो 30 नवंबर तक लगवा लें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
New Motor Vehicle Act 2019 मध्यम भारी व्यावसायिक वाहनों को फरवरी 2021 और अन्य को 30 नवंबर तक मिली छूट। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता 17 अक्टूबर से की गई थी लेकिन प्लेट लगाने के लिए नामित एजेंसी आपूर्ति नहीं कर पा रही थीं।
आगरा, जागरण संवाददाता। सड़क पर गाड़ी या दूसरे वाहन दौड़ाने हैं, ताे 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। शासन ने इसे अनिवार्य कर दिया है, लेकिन उपलब्धता कम होने के कारण अतिरिक्त समय दिया गया है। नए आदेश में 30 नवंबर तक 7500 किलोग्राम से कम निजी, व्यावसायिक वाहन का फिटनेस और दूसरे कार्य नहीं रोके जाएंगे, 28 फरवरी 2021 तक मध्यम, भारी व्यावसायिक वाहनों को राहत दी गई है। इस दौरान विभाग नंबर प्लेट की उपलब्धता कराएगा और लोगों को लगवाने के लिए जागरुक करेगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता 17 अक्टूबर से की गई थी, लेकिन प्लेट लगाने के लिए नामित एजेंसी आपूर्ति नहीं कर पा रही थीं। इस कारण फिटनेस, वाहन ट्रांसफर और दूसरे कार्यो के लिए आवेदक भटक रहे थे। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने 21 अक्टूबर को पत्र जारी कर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कि नंबर प्लेट लगाने वाली सभी एजेंसी की अलग-अलग वेबसाइट का कॉमन लिंक 15 दिन में तैयार कराया जाए। इसको परिवहन आयुक्त की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाए। प्लेट बुक होने के बाद इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से आवेदक के पास भी जाए, इसकी व्यवस्था की जाए। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ पर ही प्लेट की कीमतें प्रदर्शित की जाएं, जिससे गड़बड़ी नहीं हो सके। अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत 7500 किलोग्राम और उससे अधिक भार वाले व्यावसायिक वाहन हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की व्यवस्था 28 फरवरी 2021 तक करा लें। 7500 किलोग्राम से कम भार वाले निजी, व्यावसायिक वाहनों को 30 नवंबर तक छृूट दी गई है। इसके बाद संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचने वाले वाहनों का कार्य तभी होगा, जब उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी या उसके लिए आवेदन की रसीद होगी।